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    Haridwar Crime: हत्या के आरोपित प्रेमी जोड़े को आजीवन कारावास, अलग धर्म का होने से नहीं पा रही थी शादी; रचा षड्यंत्र

    By Anoop kumar singhEdited By: riya.pandey
    Updated: Sun, 05 Nov 2023 02:06 PM (IST)

    Haridwar Crime News शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि मानक मजरा थाना भगवानपुर निवासी शराफत ने 19 सितंबर 2016 को पिरान कलियर थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि उसका भाई मुकर्रम चार दिन पहले रोशनाबाद फैक्ट्री में काम करने गया था। इसके बाद से मुकर्रम लापता चल रहा था। एक सप्ताह पूर्व गांव के रहने वाले आरिफ ने घर आकर उसके भाई मुकर्रम को धमकी दी कि...

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    हत्यारोपित प्रेमी युगल को आजीवन कारावास

    संवाद सहयोगी, हरिद्वार। Haridwar Crime News: हत्या के आरोपित प्रेमी युगल को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रेमी को 35 हजार तथा प्रेमिका को पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित भी किया है। प्रेमी ने स्वयं की हत्या दर्शाने के लिए एक भिखारी की गला घोटकर व पाठल से निर्मम हत्या की थी। इस षड्यंत्र में उसकी प्रेमिका भी शामिल थी।

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    आरोपित के खिलाफ मुकदमा

    शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि मानक मजरा थाना भगवानपुर निवासी शराफत ने 19 सितंबर 2016 को पिरान कलियर थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि उसका भाई मुकर्रम चार दिन पहले रोशनाबाद फैक्ट्री में काम करने गया था। इसके बाद से मुकर्रम लापता चल रहा था। बताया कि एक सप्ताह पूर्व गांव के रहने वाले आरिफ ने घर आकर उसके भाई मुकर्रम को रुपये वापस न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर कलियर पुलिस ने आरोपी आरिफ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।

    मुकदमे की विवेचना के दौरान पुलिस ने सनसनीखेज पर्दाफाश करते हुए मुकर्रम व उसकी प्रेमिका पूजा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ करने पर दोनों ने बताया था कि करीब तीन साल से एक-वह दूसरे से बातचीत करते थे एवं शादी करना चाहते थे।

    अलग धर्म का होने से नहीं हो रही थी शादी

    गैर धर्म तथा एक ही गांव का होने पर उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। जिस पर मुकर्रम व उसकी प्रेमिका पूजा ने षडयंत्र रचा था, जिसके तहत आरोपी मुकर्रम 16 सितंबर 2019 को पिरान कलियर आया था। जहां पर एक भिखारी को खाना खिलाकर बहाने से हज हाउस के पीछे ले गया था और गला घोटने के बाद पाठल से काट कर निर्मम हत्या कर दी थी। भिखारी का शव व कपड़े जला दिए थे। ताकि शव की पहचान ना हो सके।

    मुकर्रम ने खुद की हत्या दर्शाने के लिए अपना परिचय पत्र व पैंट भिखारी के शव के पास रख दिया था। जिसके आधार पर मुकर्रम के भाई शराफत ने उक्त शव को मुकर्रम का होना बताया था।

    दोनों आरोपितों का आजीवन कारावास

    पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति की षडयंत्र रचकर अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में मुकर्रम व पूजा निवासी ग्राम मानक माजरा थाना भगवानपुर को जेल भिजवा दिया था। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपितों को दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्त मुकर्रम को आजीवन कारावास एवं 35 हजार रुपये जुर्माने तथा अभियुक्त पूजा को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

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