Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haridwar Double Murder: भाजयुमो उपाध्यक्ष व दोस्त के चर्चित हत्याकांड में आया फैसला, अभियुक्तों को उम्रकैद

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 01:18 PM (IST)

    हरिद्वार के ज्वालापुर में 2015 में भाजयुमो नेता कार्तिक और उनके दोस्त पंकज की हत्या के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने एक अन्य युवक पर जानलेवा हमले के मामले में भी उन्हें सजा सुनाई है। यह घटना 2015 में शास्त्रीनगर में हुई थी जब आरोपियों ने पंकज और उसके दोस्तों पर हमला किया था।

    Hero Image
    भाजयुमो उपाध्यक्ष व दोस्त के चर्चित हत्याकांड में अभियुक्तों को उम्रकैद. Concept Photo

    संवाद सहयोगी, हरिद्वार। ज्वालापुर के शास्त्रीनगर में साल 2015 में भाजयुमो मंडल उपाध्यक्ष कार्तिक व उनके दोस्त पंकज की हत्या के चर्चित कांड में सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

    उन पर साढे़ पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सत्र न्यायालय ने एक अन्य युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोनों अभियुक्तों को 10 वर्ष की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी और विशेष लोक अभियोजक (एससी/ एसटी एक्ट) धर्मेश कुमार ने बताया कि तीन अक्टूबर 2015 की रात कड़च्छ निवासी पंकज, अपने दोस्तों कार्तिक व रोहित उर्फ़ बंटी के साथ पैदल शास्त्रीनगर मार्केट की तरफ जा रहे थे।

    रास्ते में आशीष मेहता अपने पिता महेश मेहता की दुकान के बाहर अपने भाई चिन्नू मेहता, महेश मेहता, सचिन व अरुण कुछ अन्य लोगों के साथ खड़ा था। आरोपितों ने पंकज व उसके दोस्तों को देखते ही गाली-गलौच शुरू कर दी।

    पंकज ने गाली देने से मना किया तो आरोपितों ने मिलकर चाकू , खुखरी व अन्य धारदार हथियारों से पंकज, कार्तिक व रोहित उर्फ़ बंटी पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया था। जिससे पंकज व कार्तिक की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। जबकि रोहित उर्फ बंटी को गंभीर चोट आई थी। घायल रोहित उर्फ़ उर्फ़ बंटी को इलाज के लिए हायर सेंटर जॉली ग्रांट हॉस्पिटल रेफर कर दिया था।

    पुलिस ने पंकज के पिता नौरतू की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर जेल भिजवाया था। विवेचना के बाद आशीष मेहता, महेश मेहता व अरुण के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जबकि एक अन्य आरोपित के किशोर होने के कारण उसके खिलाफ आरोपपत्र किशोर न्याय बोर्ड में दाखिल किया गया था।

    मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपित महेश मेहता की अगस्त 2022 में मृत्यु हो जाने पर उसके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी। वादी पक्ष की ओर से मुकदमे में 30 गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित आशीष मेहता निवासी शास्त्री नगर ज्वालापुर एवं अरूण निवासी आंबेडकरनगर ज्वालापुर को पंकज व कार्तिक की हत्या, रोहित उर्फ बंटी पर जानलेवा हमले, गाली गलौच का दोषी पाया है।

    सत्र न्यायालय ने हत्या के अपराध के लिए अभियुक्तों को उम्र कैद व साढ़े पांच लाख रुपए जुर्माना, जानलेवा हमला करने के अपराध में 10 वर्ष की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना, गाली गलौज करने के लिए एक माह की कैद व पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

    comedy show banner
    comedy show banner