हरिद्वार में हाईकोर्ट के आदेश का पालन, गंगा किनारे 38 स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई
नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर हरिद्वार में गंगा किनारे चल रहे 48 स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई जारी है। एडीएम के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने भोगपुर क्षेत्र में अवैध क्रशरों के बिजली-पानी कनेक्शन काटे और मुख्य गेट सील किए। शाम तक लगभग 38 स्टोन क्रशर पर कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी है।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। गंगा किनारे अवैध रूप से संचालित क्रशरों पर शुक्रवार को हाईकोर्ट का डंडा चला। आदेशों की अनदेखी कर धड़ल्ले से चल रहे स्टोन क्रशरों पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को हरिद्वार के भोगपुर क्षेत्र में 38 स्टोन क्रशर सील कर दिए गए।
साथ ही, बिजली और पानी की सप्लाई भी पूरी तरह काट दी गई। इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। शनिवार को भी गंगा किनारे अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशरों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। मातृसदन की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने 30 जुलाई को आदेश जारी कर हरिद्वार जनपद में गंगा किनारे संचालित 48 स्टोन क्रशरों पर तत्काल कार्रवाई करने और बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए।
बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इन आदेशों के क्रम में एडीएम दीपेंद्र नेगी और एसडीएम जितेंद्र कुमार के नेतृत्व संयुक्त टीम गठित की। जिसमें ऊर्जा निगम, जल संस्थान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस, वन विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल किए। शुक्रवार सुबह यह टीम हरिद्वार से गंगा किनारे भोगपुर क्षेत्र में पहुंची। गंगा किनारे फैले भोगपुर क्षेत्र में सबसे अधिक 55 क्रशर लगे हुए।
संयुक्त टीम की ओर से शुक्रवार सुबह से लेकर शाम तक की गई कार्रवाई में एक के बाद एक, कुल 38 क्रशरों पर कार्रवाई की गई। बिजली के कनेक्शन काटे गए। इन सभी क्रशरों में बोरिंग के जरिये पानी का उपयोग किया जा रहा था। बिजली कनेक्शन काटे जाने के बाद बोरिंग का संचालन भी बंद हो गया है। इन क्रशरों के मुख्य गेट पर ताला लगाकर इन्हें सील किया गया। इस मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट न्यायालय में देनी है।
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