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    30 नवंबर तक ई-केवाईसी करा लें राशन कार्ड धारक, वरना नहीं मिलेगा अगले माह का राशन

    Updated: Fri, 28 Nov 2025 09:34 AM (IST)

    खाद्य और आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों को 30 नवंबर तक ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है। ई-केवाईसी न कराने पर अगले महीने का राशन नहीं मिलेगा। यह कदम राशन वितरण में पारदर्शिता लाने और अपात्र लोगों को लाभ से वंचित करने के लिए उठाया गया है।

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    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जिन कार्ड धारकों की ओर से 30 नवंबर तक ई-केवाईसी नहीं करायी जाएगी, उन्हें दिसंबर का राशन नहीं मिल पाएगा। पूर्ति विभाग लगातार लोगों को ई-केवाईसी के प्रति जागरूक कर रहा है लेकिन अब तक केवल 11 प्रतिशत कार्ड धारकों ने ही ई-केवाइसी कराई है।

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    कार्ड धारकों और उनके परिवार के सदस्यों को ई-केवाईसी के लिए सरकारी राशन की दुकान पर ही जाना होगा। जिले में 611 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, जबकि कार्ड धारकों की संख्या 4,11,098 है। इन कार्डों में कुल यूनिट 16,73,783 हैं।

    साढ़े 14 लाख लोगों की ई-केवाईसी कराना विभाग के लिए चुनौती

    अब तक करीब दो लाख लोगों की ही ई-केवाईसी पूरी हो पाई है। ऐसे में विभाग के सामने साढ़े 14 लाख से अधिक लोगों की ई-केवाईसी कराने की चुनौती है। निर्धारित समय में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो बड़ी संख्या में लोग सरकारी राशन से वंचित हो जाएंगे।

    ई-केवाईसी केवल सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों पर ही की जा रही है। सीमित दुकानों के कारण गल्ला दुकान संचालकों पर अत्यधिक संख्या में ई-केवाइसी करने का दबाव है। विभाग लगातार लोगों को ई-केवाईसी कराने के लिए जागरूक कर रहा है।

    ऐसे करवाएं ई-केवाईसी

    राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवाने के लिए कार्डधारक को सस्ता गल्ला दुकान पर जाना होगा। दुकान संचालक आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी आधारित सत्यापन करेगा। ओटीपी दर्ज करते ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।


    30 नवंबर तक सभी लोगों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जो राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, वे दिसंबर माह के राशन से वंचित रहेंगे। सभी कार्ड धारक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं।

                                                                                            देवचंद, क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार