जानलेवा हमले में कोर्ट ने दी चार साल की सजा
दो साल पहले जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट ने चार साल कठोर कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
रुड़की, [जेएनएन]: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार की कोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोपी हिदायत अली पुत्र शबदर अली निवासी पठानपुरा रुड़की को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियुक्त ने बीते 4 अप्रैल 2015 को इकबालपुर निवासी मोनू पर जानलेवा हमला किया था। घायल को मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले का मुकदमा सिविल लाइन कोतवाली में दर्ज हुआ था।
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कोर्ट ने गवाह और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को यह सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक 1000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा ने करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास में भुगतनी होगी।
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