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चॉकलेट देने के बहाने बुलाया कमरे में, किशोरी से किया दुष्‍कर्म, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा..., पढ़ें खबर

आज देहरादून में स्पेशल जज पोस्को नीना अग्रवाल की अदालत ने किशोरी से दुष्‍कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

By sunil negiEdited By: Published: Tue, 09 Feb 2016 06:02 PM (IST)Updated: Wed, 10 Feb 2016 09:04 AM (IST)

देहरादून। कहते हैं बूरे काम का फल भी बूरा होता है। ऐसी सजा रेलवे से रिटायर्ड के कर्मचारी को मिली। नाबालिग से दुष्कर्म में रेलवे कर्मी को सात साल की सजा सुनाई। जानते हैं पूरा मामला।
मामला छह मार्च 2014 का है। रेलवे से रिटायर्ड राम सिंह निवासी रायवाला ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग किशोरी से बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने कमरे में बुलाया। यहा राम सिंह ने किशोरी से दुष्कर्म किया। किशोरी रोते-रोते अपने घर पहुंची। उसने परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आज स्पेशल जज पोस्को नीना अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई। जज ने दोषी राम सिंह को सात साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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