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विवाद में जीजा पर पाठल से वार कर उतारा था मौत के घाट, आजीवन कारावास की सजा

जमीनी विवाद के चलते एक युवक ने साल 2015 में पाठल से ताबड़तोड़ वार कर अपने जीजा को मौत के घाट उतार दिया था। उसे अपर जिला जज पंचम आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Sat, 21 Aug 2021 01:59 PM (IST)Updated: Sat, 21 Aug 2021 09:04 PM (IST)
विवाद में जीजा पर पाठल से वार कर उतारा था मौत के घाट, आजीवन कारावास की सजा
जमीनी विवाद में जीजा पर पाठल से ताबड़तोड़ वार कर उतारा था मौत के घाट।

जागरण संवाददाता, देहरादून। भूमि विवाद में जीजा के छोटे भाई की हत्या करने के आरोपित को अपर जिला जज पंचम आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव कुमार गुप्ता ने बताया डोईवाला बौराड़ी, अठूरवाला के रहने वाले हरविंदर सिंह तोपवाल व उसके बड़े भाई प्रवीन तोपवाल के बीच भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। हरविंदर सिंह की बौराड़ी अठूरवाला में चाय, फास्ट फूड व बीड़ी सिगरेट की दुकान थी। 15 अक्टूबर, 2015 को हरविंदर अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। शाम करीब साढ़े छह बजे प्रवीन तोपवाल का साला पूरण सिंह निवासी नकरौंदा, जो कि सहकारी समिति में कर्मचारी था, दुकान पर पहुंचा और उसने हरविंदर से सिगरेट मांगी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई।

पूरण सिंह ने पाटल से हरविंदर सिंह पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। इस मामले में हरविंदर की पत्नी गीता की तहरीर पर डोईवाला कोतवाली पुलिस ने पूरण सिंह व प्रवीन की पत्नी बीना तोपवाल के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने पूरण सिंह को 26 अक्टूबर को चांदमारी तिराहे से गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस की ओर से हरविंदर की दुकान पर काम करने वाले मोहन सिंह को मुख्य गवाह बनाया गया। पूरण सिंह ने मोहन सिंह के सामने ही हरविंदर सिंह की हत्या की थी।

करीब छह साल चले मुकदमे में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित बीना तोपवाल को दोषमुक्त कर दिया। वहीं पूरण सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 22 और बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश हुए।

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