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    क्‍या है उत्तराखंड का रेडक्रॉस सोसायटी विवाद? जिस पर प्रशासन सख्त, ऑफ‍िस कुर्क

    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:01 PM (IST)

    देहरादून में रेडक्रास सोसायटी के पदाधिकारियों के बीच विवाद के बाद प्रशासन ने हस्तक्षेप किया है। दो गुटों के बीच स्वामित्व को लेकर विवाद है, जिसके चलते ...और पढ़ें

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    राज्य स्तरीय भारतीय रेडक्रास सोसायटी के पदाधिकारियों के बीच चल रहा विवाद. Concept Photo

    अंकुर अग्रवाल, देहरादून। राज्य स्तरीय भारतीय रेडक्रास सोसायटी के पदाधिकारियों के बीच उपजे विवाद को लेकर जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। रेडक्रास समिति के अध्यक्ष और महासचिव पद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे। हालात उग्र होने की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रकरण को उप जिलाधिकारी सदर मजिस्ट्रेट न्यायालय के अधीन लाते हुए विवादित कार्यालय को कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में ले लिया है।

    बता दें कि, रायपुर क्षेत्र के डांडा लखौंड स्थित भारतीय रेडक्रास समिति राज्य शाखा के कार्यालय को लेकर दो गुट स्वयं को समिति का वैध पदाधिकारी बता रहे हैं। एक पक्ष से डा. नरेश चौधरी व बीएम मिश्रा, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से ओंकार बहुगुणा व हरीश चंद्र शर्मा स्वयं को अध्यक्ष-महासचिव बता कार्यालय के संचालन और कब्जे पर दावा कर रहे हैं।

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    उप निरीक्षक मयूर विहार पुलिस चौकी राजीव धारीवाल ने जिला प्रशासन को प्रस्तुत आख्या में स्पष्ट किया है कि 12 दिसंबर को चौकी मयूर विहार में इस संबंध में सूचना दर्ज कराई गई थी। मौके की जांच में यह तथ्य सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच कब्जा और स्वामित्व को लेकर गंभीर विवाद है। दोनों ने अपने-अपने पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन किसी भी पक्ष के पास कार्यालय या संपत्ति के वास्तविक कब्जे से जुड़े ठोस साक्ष्य नहीं पाए गए।

    शांति-व्यवस्था भंग होने का था अंदेशा

    पुलिस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विवाद के चलते क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका बनी हुई है। इसे देखते हुए प्रकरण को बीएनएसएस की धारा-164 (1) के अंतर्गत शांति व्यवस्था से संबंधित माना गया। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देख दोनों पक्षों को बीएनएसएस की धारा-164 (1) व धारा-165 के तहत नोटिस जारी कर दिए हैं।

    30 दिसंबर को एसडीएम ने किया तलब

    दोनों पक्षों को 30 दिसंबर को सुबह 11 बजे उप जिलाधिकारी (सदर) मजिस्ट्रेट न्यायालय में स्वयं या फिर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। रेडक्रास समिति के कार्यालय के वास्तविक कब्जे से संबंधित अपने दावे, दस्तावेजी साक्ष्य और लिखित पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है।

    न्यायिक समाधान होने तक विवादित रेडक्रास कार्यालय को बीएनएसएस की धारा-165 के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कर लिया गया है। कार्यालय की सुपुर्दगी थानाध्यक्ष रायपुर को दी गई है। शांति व्यवस्था सर्वोपरि है और किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी। - सविन बंसल, जिलाधिकारी