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    उत्तराखंड: पीड़ित दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर, पुलिस ने कहा हो गया समझौता

    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:40 PM (IST)

    देहरादून में एक पीड़ित, चंदन गुप्ता, लावारिश कुत्तों को खाना खिलाते समय हुए हमले के मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस के चक्कर काटता रहा। पुलिस ने मौखिक समझौते का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद डेढ़ साल बाद मुकदमा दर्ज हुआ। चंदन ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने लाठी और तलवार से हमला किया और उनकी कार को भी नुकसान पहुंचाया।

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    कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर 16 माह बाद हुआ मुकदमा दर्ज। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। मारपीट के एक मामले में पीड़ित ने दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना-चौकियों के चक्कर काटे। पुलिस ने तो मुकदमा दर्ज नहीं किया, लेकिन जब आरटीआइ के तहत जानकारी मांगी गई तो पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मौखिक समझौता हो गया है। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने अब लगभग डेढ़ वर्ष बाद कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है।

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    चंदन गुप्ता निवासी नंबर पुलिया रायपुर, ने एसीजेएम पंचम कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया कि 23 जून 2024 को वह नत्थनपुर में लावारिश कुत्तों को खाना खिला रहा था। इस दौरान दीपक और उसके दो छोटे भाई वहां पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। जब चंदन ने विरोध किया तो आरोपितों ने लाठी, डंडा, सरिया और घास काटने वाली तलवार से हमला कर दिया, जिससे उनकी टांग, हाथ, गर्दन और नाक पर चोटें आईं। आरोपितों ने उनकी कार का शीशा और रूफ वाइजर भी तोड़ दिया और फोन छीनकर तोड़ दिया। इसके बाद उनके कुछ परिचित वहां पहुंचे और जान से मारने की नीयत से हमला किया।

    चंदन ने बताया कि जब उन्होंने शोर मचाया तो वहां काफी भीड़ एकत्र हो गई। आरोपित धमकी देकर वहां से भाग गए। 24 जून 2024 को उन्होंने नेहरू कालोनी में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 23 अगस्त 2024 को लोक सूचना अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से जानकारी मांगी गई। 17 अप्रैल 2025 को दोबारा सूचना मांगी गई, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।

    20 मई 2025 को अपील प्रस्तुत की गई। 11 जून 2025 को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई। थाना नेहरू कालोनी ने प्रार्थनापत्र की जांच आख्या प्रदान की, जिसमें कहा गया कि दोनों पक्षों का आपस में मौखिक समझौता हो गया है, जबकि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। अब पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दीपक और दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।