उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में मौत का मुआवजा बढ़ाने की तैयारी, वर्तमान में दिए जाते हैं छह लाख रुपए
उत्तराखंड सरकार वन्यजीवों के हमलों में मृत्यु होने पर मुआवजा राशि 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने जा रही है। वन विभाग के प्रस्ताव पर शासन ने सहमति दे दी है और जल्द ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। अन्य राज्यों में अधिक मुआवजा राशि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बढ़ी हुई राशि का भार वन विभाग उठाएगा।

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर पीड़ित परिवार को दी जाने वाली मुआवजा राशि 10 लाख रुपये करने की तैयारी है। वर्तमान में यह राशि छह लाख रुपये है। मुआवजा राशि में चार लाख रुपये की वृद्धि के दृष्टिगत वन मुख्यालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सहमति बन गई है। अब इस संबंध में कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।
वन्यजीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे उत्तराखंड में वन्यजीवों के बढ़ते हमले बड़ी चुनौती के रूप में उभरे हैं। इस सबको देखते हुए राज्य में वन्यजीवों के हमले को आपदा की श्रेणी में रखा गया है। वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर पीड़ित परिवार को वर्तमान में वन विभाग की ओर से दो लाख और आपदा मद से चार लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाती है। इस बीच विभिन्न राज्यों में मुआवजा राशि इससे कहीं अधिक होने के दृष्टिगत यहां भी इसमें बढ़ोतरी पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश वन विभाग को दिए थे। हाल में ही वन मुख्यालय ने अन्य राज्यों का अध्ययन कर मुआवजा राशि 10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव शासन को भेजा। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग ने भी इस पर सहमति जता दी है। अब कैबिनेट में इसे लाया जाएगा। बढ़ाई जाने वाली चार लाख रुपये की राशि का वहन वन विभाग करेगा।
प्रमुख राज्यों में मुआवजा राशि
राज्य, धनराशि (लाख रुपये में)
- महाराष्ट्र, 25
- कर्नाटक, 20
- बिहार, 10
- ओडिशा, 10
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