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    अब अगर खाकी करे गलत बर्ताव तो यहां करें शिकायत, ईमेल और फोन के जरिए पहुंचा सकते हैं अपनी बात

    By Jagran NewsEdited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 16 Dec 2022 01:41 PM (IST)

    Uttarakhand Police कोई पुलिस अधिकारी-कर्मचारी आपके या अपने कर्तव्य के साथ गलत व्यवहार करता है तो अब आप घर बैठे इसकी शिकायत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण से कर सकते हैं। वर्ष 2018 में प्राधिकरण की स्थापना के बाद से अब तक कुल 1891 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

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    Uttarakhand Police : ईमेल या फोन के माध्यम से इसकी शिकायत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण से कर सकते हैं।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: Uttarakhand Police : अगर कोई पुलिस अधिकारी-कर्मचारी आपके या अपने कर्तव्य के साथ गलत व्यवहार (अपचार) करता है तो अब आप घर बैठे ईमेल या फोन के माध्यम से इसकी शिकायत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण से कर सकते हैं।

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    इसके लिए प्राधिकरण ने ईमेल आइडी spcauttrakhand@gmail.com और फोन नंबर 0135-2520317 जारी किया है। अब तक पटेलनगर में पार्क रोड स्थित प्राधिकरण के कार्यालय जाकर शिकायत करनी पड़ती थी।

    अब तक कुल 1891 शिकायतें प्राप्त हुई हैं

    कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एनएस धानिक ने कहा कि वर्ष 2018 में प्राधिकरण की स्थापना के बाद से अब तक कुल 1891 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 1877 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 56 शिकायतों में पुलिस अधिकारियों को अपचार का दोषी पाया गया।

    इसके अलावा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण देहरादून में वर्ष 2018 से अब तक 449 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 366 शिकायतें निस्तारित की जा चुकी हैं। 17 मामलों में पुलिस कार्मिकों को अपचार का दोषी पाया गया। दून में 78 शिकायतें विचाराधीन हैं।

    इसी तरह जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण हल्द्वानी में दर्ज 424 शिकायतों में 298 का निस्तारण कर दिया गया है। इनमें नौ शिकायतों में पुलिस को अपचार का दोषी पाया गया। इस मौके पर प्राधिकरण के सदस्य सेवानिृवत्त जिला जज गिरधर सिंह धर्मशक्तू, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक विधि जगपाल सिंह बिष्ट, सेवानिवृत्त आइपीएस जगतराम जोशी, राजकुमार सिंह राघव व सचिव सह निबंधक अब्दुल कय्यूम मौजूद रहे।

    आप भी इन मामलों में कर सकते हैं शिकायत

    • अपचार (पुलिस अधिनियम की धारा 25) : विधि सम्मत आदेशों की अवज्ञा, ड्यूटी की उपेक्षा, अनधीनता या कोई कठोर आचरण, अनाधिकृत मिथ्यारोप या ड्यूटी से अनुपस्थिति, कायरतापूर्ण कार्य, अधिकार का दुरुपयोग, कोई ऐसा कार्य जो एक अधिकारी को शोभा नहीं देता।
    • गंभीर अपचार (पुलिस अधिनियम की धारा 71) : पुलिस हिरासत में मृत्यु, गंभीर चोट, दुष्कर्म या दुष्कर्म का प्रयास, विधि सम्यक प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी, मानवाधिकारों का उल्लंघन, भ्रष्टाचार का आरोप।

    शिकायत की प्रक्रिया

    न्यायमूर्ति एनएस धानिक ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक के अधिकारियों की शिकायत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में की जाती है। इन मामलों की जांच राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण करता है। जबकि, सिपाही से लेकर उपाधीक्षक स्तर के पुलिस कार्मिकों की शिकायत जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण में होती है। इनकी जांच भी इसी स्तर पर होती है। इसके लिए बाकायदा एक प्रारूप पत्र भरना होता है।