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    Uttarakhand: पंचायतों में 33078 पद खाली, माहभर के अंदर होंगे उपचुनाव

    Updated: Sun, 03 Aug 2025 02:28 PM (IST)

    उत्तराखंड में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद भी क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के हजारों पद खाली रह गए हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों की कमी के कारण पंचायतों का गठन नहीं हो पा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग अब इन रिक्त पदों को भरने के लिए एक महीने के भीतर उपचुनाव कराने की तैयारी कर रहा है ताकि पंचायतों का गठन हो सके।

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    पंचायतों में रिक्त 33078 पदों पर माहभर के भीतर उपचुनाव। प्रतीकात्‍मक

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की दो चरणों में चली प्रक्रिया भले ही संपन्न हो गई हो, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की कसरत अभी बनी रहेगी। कारण यह कि सामान्य निर्वाचन में भी त्रिस्तरीय पंचायतों में 33078 पद रिक्त रह गए हैं।

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    इनमें क्षेत्र पंचायत सदस्य के दो, ग्राम प्रधान के 20 और ग्राम पंचायत सदस्यों के 33056 पद हैं। इसके चलते सर्वाधिक दिक्कत ग्राम पंचायतों में आ रही है। बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत सदस्यों के पद रिक्त होने के कारण ग्राम पंचायत का गठन नहीं हो पाएगा। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग अब माहभर के भीतर इन पदों के लिए उपचुनाव की तैयारियों में जुट गया है।

    12 जिलों के 89 विकासखंडों में ग्राम पंचायत सदस्य के 55587, ग्राम प्रधानों के 7499, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2974 और जिला पंचायत सदस्य के 358 पदों के लिए दो चरणों 24 व 28 जुलाई को चुनाव हुआ। मतगणना संपन्न होने के साथ ही अब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों के गठन में पेच फंसा हुआ है। कारण यह कि विभिन्न जिलों में ग्राम प्रधान के 20 पद नामांकन न होने के कारण रिक्त रह गए। इसके अलावा 33056 ग्राम पंचायत सदस्यों के पद भी ग्राम पंचायतों में खाली हैं।

    सामान्य निर्वाचन में ग्राम पंचायत सदस्य के 20820 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जबकि 1711 पदों के लिए चुनाव हो पाया। ग्राम पंचायत सदस्य के शेष पद रिक्त रह गए हैं। स्थिति यह है कि कई ग्राम पंचायतों में प्रधान का तो चुनाव हो गया, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए कोई नामांकन नहीं हुआ। कुछ ग्राम पंचायतों में कोरम पूरा नहीं हो पाया है।

    ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या सात निर्धारित है। ऐसे में कम से कम चार सदस्यों का चुनाव आवश्यक है। इसी के चलते बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों में गठन नहीं हो पाएगा। इस सबको देखते हुए रिक्त पदों के लिए अब उपचुनाव कराने की तैयारी है।

    सभी जिलों से ग्राम पंचायतों में रिक्त रह गए ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों का ब्योरा लिया जा रहा है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य के जो पद रिक्त हैं, उन पर जल्द से जल्द उपचुनाव कराया जाएगा।- सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त