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    Uttarakhand News: परिवहन विभाग की कार्रवाई से वाहन चालकों में मची खलबली, इस वजह पर 40 लाइसेंस किए सस्पेंड

    Uttarakhand News In Hindi उत्तराखंड के देहरादून शहर में गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण 40 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) तीन महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों ने शहर के विभिन्न मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाकर यह कार्रवाई की है। गलत दिशा में वाहन चलाना दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण माना जाता है।

    By Ankur Agarwal Edited By: Abhishek Saxena Updated: Wed, 27 Nov 2024 08:31 AM (IST)
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    Uttarakhand News: लाइसेंस की प्रतीकात्मक तस्वीर का उपयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर में गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण संभावित दुर्घटना को देखते हुए परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों ने अलग-अलग मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की। आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी ने बताया कि चेकिंग के दौरान गलत दिशा में वाहन चलाने पर 40 चालकों का चालान किया गया। इन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) तीन माह के लिए निलंबित किया जा रहा है।

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    मुख्य मार्गों या फ्लाइओवर पर गलत दिशा में वाहन चलाने वालों की देहरादून शहर में कमी नहीं है। दैनिक जागरण ने इस मामले को प्रमुखता से उठाते हुए शनिवार के अंक में समाचार प्रकाशित किया था। समाचार का संज्ञान लेकर आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी ने प्रवर्तन टीमों को विभिन्न मुख्य मार्गों, फ्लाईओवर आदि पर विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

    मंगलवार को टीमों ने शहर के विभिन्न मार्गों पर अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की। आरटीओ ने बताया कि दुर्घटना का एक कारण गलत दिशा में वाहन चलाना भी माना जाता है। दून शहर में दुर्घटना के पिछले कुछ आंकड़ों की जांच में भी सामने आया कि कई दुर्घटना गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण हुई हैं। हरिद्वार बाईपास, हरिद्वार मार्ग, चकराता मार्ग, सहारनपुर मार्ग, राजपुर मार्ग, हर्रावाला, जोगीवाला, राजपुर मार्ग, सहस्रधारा मार्ग व जीएमएस मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की गई।

    आरटीओ ने बताया कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इंटरसेप्टर वाहन से भी गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि अपनी व दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए गलत दिशा में वाहन न चलाएं।

    गलत दिशा में वाहन चलाने पर जुर्माना

    आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि एमवी एक्ट के तहत गलत दिशा में वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपये से पांच हजार रुपये तक जुर्माने या छह माह के कारावास का प्रविधान है। दूसरी या अधिक बार पकड़े जाने पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना या दो साल का कारावास भुगतना पड़ सकता है। पहली बार पकड़े जाने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित करने जबकि अगली बार पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का प्रविधान है। दोबारा लाइसेंस जारी करने से पहले चालक की काउंसिलिंग भी की जाएगी।

    130 की गति पर दौड़ी कार, ऑनलाइन चालान

    परिवहन विभाग की टीमों ने मंगलवार को बेलगाम गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध इंटरसेप्टर व रडार गन से कार्रवाई की। इस दौरान हरिद्वार राजमार्ग पर कुआंवाला में एक कार 130 की गति से संचालित होकर हरिद्वार की ओर गई। आरटीओ ने बताया कि बेलगाम गति से चलने वाले 145 वाहनों का आनलाइन चालान किया गया है।