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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 27, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

उत्‍तराखंड के आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए राहत भरी खबर, केवल इन पदों पर अप्‍लाई होगा नया नियम

Published: Sun, 27 Apr 2025 01:01 PM (IST)

Uttarakhand News उत्तराखंड सरकार ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतन कार्यप्रभारित नियत वेतन अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की ...और पढ़ें

Uttarakhand News: मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन। जागरण आर्काइव
Uttarakhand News: मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. कार्यरत अस्थायी/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर
  2. शासनादेश का आशय भविष्य में रिक्त होने वाले पदों से है

जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand News: उत्‍तराखंड के आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से, इस तरह की सेवा शर्तों के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यसचिव आनंद वर्द्धन ने स्पष्ट किया है कि, इस रोक का आशय मात्र भविष्य में होने वाली भर्तियों से है।

कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं

मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने कहा है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक संबंधित ताजा शासनादेश का, इस तरह की व्यवस्था के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

भविष्य में रिक्त पदों पर होगा लागू

उन्होंने बताया कि उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि, भविष्य में रिक्त पदों पर अब मात्र नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता, इस कारण इस शासनादेश का असर भी आगामी भतिर्यों पर होगा, पहले से कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। सभी विभाग इसी क्रम में शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेंगे।

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