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    उत्तराखंड सरकार ने जारी की धान खरीद नीति, अलग-अलग धान की किस्म पर मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य

    By Ravindra kumar barthwalEdited By: Shivam Yadav
    Updated: Sun, 01 Oct 2023 02:32 AM (IST)

    Uttarakhand paddy procurement policy - उत्तराखंड में खरीफ सत्र 2023- 24 के लिए धान की खरीद की नीति शनिवार को जारी की गई है। 8.30 लाख मीट्रिक टन धान खर ...और पढ़ें

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    उत्तराखंड सरकार ने जारी की धान खरीद नीति

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में खरीफ सत्र 2023-24 के लिए धान की खरीद की नीति शनिवार को जारी की गई है। 8.30 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। कामन श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए श्रेणी के धान के लिए 2203 रुपये प्रति क्विंटल है।

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    खाद्य अपर सचिव रुचि मोहन रयाल ने खाद्य आयुक्त, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार, चंपावत, देहरादून, पौड़ी व नैनीताल के जिलाधिकारियों के साथ ही क्रय एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों को धान खरीद के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

    तीन अक्टूबर से प्रारंभ हो पाएगी खरीद 

    यह खरीद एक अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर, 2023 तक यानी कुल तीन माह की अवधि में होगी। यद्यपि, धान की विधिवत खरीद तीन अक्टूबर यानी मंगलवार से प्रारंभ हो पाएगी। एक अक्टूबर को अवकाश और दो अक्टूबर को गांधी जयंती है। 

    धान खरीद के लिए कुल 286 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 239 कुमाऊं मंडल और 47 गढ़वाल मंडल में हैं। इन क्रय केंद्रों पर 2.66 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी। 5.64 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कच्चा आढ़तियों के माध्यम से होगी।

    एक कांटे पर 500 क्विंटल से अधिक नहीं होगी तोल

    उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के 183 केंद्रों के माध्यम से 1.38 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। खाद्य विभाग के 42 केंद्रों से 80 हजार, एनसीसीएफ के 23 केंद्रों के माध्यम से 20 हजार, प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के 35 केंद्रों के माध्यम से 25 हजार, उत्तराखंड उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड के माध्यम से 3000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी। एक दिन में एक क्रय केंद्र के एक कांटे पर 500 क्विंटल से अधिक धान को तौला नहीं जाएगा।

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