उत्तराखंड में गैंगस्टर और NDPS एक्ट के दोषियों की संपत्ति होगी कुर्क, आदेश जारी
प्रदेश में नशा कारोबारियों पर अब गैंगस्टर एक्ट व एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी अवैध संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। एडीजी अपराध वी. मुरुगेशन ने नशा मुक्त देवभूमि मिशन की समीक्षा में निर्देश दिए कि नशे से जुड़े लगातार अपराध करने वालों को एनडीपीएस एक्ट में निरुद्ध किया जाए, उनकी हिस्ट्रीशीट खोली जाए और उन पर लगातार निगरानी रखी जाए।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में नशे का कारोबार करने वालों पर अब गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुर्क की जाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने नशा मुक्त देवभूमि मिशन की समीक्षा करते हुए इसके निर्देश दिए। उन्होंने लगातार अपराध करने वाले अपराधियों को एनडीपीएस एक्ट में निरुद्ध करने और इनकी हिस्ट्रीशीट खोलकर इनकी निरंतर निगरानी के निर्देश दिए हैं।
गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं काननू व्यवस्था ने सभी जिला प्रभारियों और पुलिस महानिरीक्षकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में विवेचकों ने अभियुक्त के आपराधिक इतिहास सहित आवश्यक जानकारी न्यायालय में उपलब्ध नहीं कराई गई है उनकी पहचान कर उन पर कार्यवाही की जाए।
अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा
उन्होंने बरामद मादक पदार्थ की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत भी विवेचना लंबित रखने वालों मामलों की जांच कर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने तस्करों के नेटवर्क, वित्तीय जांच एवं गैंगस्टर एक्टर के अंतर्गत कार्यवाही न किए जाने पर दोनों रेंज प्रभारियों को विवेचकों की पहचान कर कठोर कार्रवाई करने को कहा।
उन्होंने अवशेष विवेचनात्मक कार्यवाही पूरी करने के लिए विवेचकों को दो माह का समय देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के लंबित अभियोगों की जांच एक समय-सीमा के अंतर्गत निस्तारित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार मीणा, पुलिस उप महानिरीक्षक धीरेंद्र गुंज्याल व उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था विशाखा अशोक भदाणे भी उपस्थित रहे।

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