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    उत्‍तराखंड में इन बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर बढ़ने वाला है भार, सरचार्ज बढ़ाने की तैयारी

    Updated: Sun, 17 Aug 2025 08:04 PM (IST)

    उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त अधिभार लगाने की तैयारी में है जिसके लिए नियामक आयोग में प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव 18 अगस्त तक मांगे गए थे जिसकी सोमवार को अंतिम तिथि है। ऊर्जा निगम का कहना है कि ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के कारण विद्युत आपूर्ति की लागत की भरपाई जरूरी है। आयोग जल्द इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगा।

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    नियामक आयोग में दाखिल की याचिका पर आपत्ति का सोमवार को अंतिम दिन। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (ऊर्जा निगम) प्रदेश के ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त अधिभार (एडिशनल सरचार्ज) लगाने की तैयारी में है। इसका प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) के समक्ष प्रस्तुत किया था।

    प्रस्ताव पर 18 अगस्त तक आपत्ति व सुझाव मांगे गए थे। सोमवार को आपत्ति की अवधि समाप्त होने के बाद आयोग अध्ययन कर जल्द निर्णय सुनाएगा। यह अधिभार वृद्धि आगामी एक अक्टूबर से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए प्रस्तावित है।

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    ऊर्जा निगम की ओर से प्रस्ताव में कहा गया है कि ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं (उत्पादक से बीजली लेने वाले इंडस्ट्री या कमर्शियल उपभोक्ता) के कारण विद्युत आपूर्ति की बाध्यता से उत्पन्न स्थायी लागत की भरपाई करना आवश्यक है।

    इसके लिए यूईआरसी की राज्यांतर्गत ओपन एक्सेस की शर्तें एवं नियमावली-2015 के प्रविधानों के तहत अधिभार निर्धारण का प्रस्ताव दायर किया गया। जिसके अनुसार, अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की ओर से ली गई बिजली और उसके कारण अटकी हुई बिजली का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।

    इन्हीं आधारों पर एक अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू किए जाने वाले अतिरिक्त अधिभार की गणना की गई है। जो कि एक रुपये 24 पैसे प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव पर सभी उपभोक्ताओं और हितधारकों से इस याचिका पर सुझाव/आपत्तियां मांगी गई थी। जिसकी आज सोमवार को अंतिम तिथि है। प्रस्ताव और प्राप्त टिप्पणियों का अध्ययन कर जल्द ही आयोग अंतिम निर्णय लेगा।