उत्तराखंड में उपभोक्ता आयोग का चौंकाने वाला फैसला, इस मामले में टाटा मोटर्स को मिली बड़ी राहत
उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग ने टाटा मोटर्स और कोटद्वार डीलर के पक्ष में फैसला सुनाया जिला आयोग के निर्णय को खारिज किया। अनूप कुमार खर्कवाल को पीड़ित उपभोक्ता नहीं माना गया क्योंकि उन्होंने टाटा विंगर मैक्स वैन को व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया था। आयोग ने पाया कि वाहन में तकनीकी खराबी लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुई थी। कंपनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लिया गया।

जागरण संवाददाता, देहरादून। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के फैसले को खारिज कर उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने टाटा मोटर्स लिमिटेड एवं कोटद्वार डीलर कामर्शिलय मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने वैन मालिक अनूप कुमार खर्कवाल को पीड़ित उपभोक्ता नहीं माना।
दरअसल, पौड़ी जिला निवासी अनूप कुमार खर्कवाल ने जिला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने टाटा मोटर्स लिमिटेड एवं कोटद्वार डीलर कामर्शिलय मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ टाटा विंगर मैक्स वैन में तकनीकी खराबी को लेकर वाद दायर किया था।
जिला उपभोक्ता ने अनूप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी और डीलर को नया वाहन एवं 6.40 लाख की धनराशि ब्याज सहित लौटने के आदेश जारी किए थे। लेकिन कंपनी ने वैन चालक के खिलाफ राज्य आयोग में वाद दायर किया। जिसमें अनूप को पीड़ित उपभोक्ता नहीं पाया गया।
राज्य आयोग ने यह पाया कि एक वर्ष के भीतर 54.83 हजार की दूरी तय की गई। जिसमें वाहन को व्यावसायिक उद्देशीय से प्रयोग में लाया गया। इसके अलावा वाहन में लापरवाह ड्राइविंग के कारण तकनीकी दिक्कतें पैदा हुई है। कंपनी की ओर से आयोग को ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराए गए। जिसके बाद कंपनी एवं डीलर के पक्ष में संयुक्त रूप से फैसला दिया गया।
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