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यहां निकाय चुनाव में लाइसेंसी शस्त्र जमा करने से हो रहा गुरेज

राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन अवधि में लाइसेंसी शस्त्रों को जमा करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन आयोग के इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है

By Raksha PanthariEdited By: Published: Tue, 06 Nov 2018 05:10 PM (IST)Updated: Wed, 07 Nov 2018 09:35 PM (IST)
यहां निकाय चुनाव में लाइसेंसी शस्त्र जमा करने से हो रहा गुरेज

देहरादून, [जेएनएन]: निकाय चुनाव में लाइसेंसी शस्त्रों को जमा करने और साथ न रखने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। अकेले देहरादून जिले में 15 हजार से ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र निकाय क्षेत्र में रहने वालों के पास हैं। लेकिन अभी तक एक भी शस्त्र जमा नहीं हुआ है। 

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राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन अवधि में मतदाताओं को निर्भीकता पूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष ढंग से मताधिकार का प्रयोग करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाइसेंसी शस्त्रों को जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा लाइसेंसी शस्त्रों को निकाय क्षेत्र में ले जाने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। मगर, नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, विकासनगर, डोईवाला, हरबर्टपुर में लोग खुलेआम लाइसेंसी शस्त्रों के साथ घूम रहे हैं। इससे आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। मगर अभी तक किसी भी थाना पुलिस, राजस्व पुलिस के यहां लाइसेंस शस्त्र जमा करने की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। इससे आयोग के निर्देशों पर सवाल उठ रहे हैं। 

154 लाइसेंस किए थे निरस्त 

विधानसभा चुनाव 2017 में लाइसेंसी शस्त्र जमा न कराने पर पुलिस ने 1755 लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति दी थी। उस दौरान जिलाधिकारी ने 154 लाइसेंस निरस्त किए थे। इससे लाइसेंसधारियों में हड़कंप मच गया था। बाद में सभी ने अपने-अपने लाइसेंसी शस्त्र को पुलिस थानों में जमा कराए थे। 

राज्य निर्वाचन आयोग सचिव रोशन लाल ने बताया कि लाइसेंसी शस्त्र को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन और प्रशासन के अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं। निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव के लिए यह व्यवस्था जरूरी है। 

जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने कहा कि शस्त्रों के लाइसेंस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। लाइसेंसी शस्त्रों को चुनाव अवधि के दौरान पुलिस को जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में पुलिस से रिपोर्ट मांगी जाएगी। 

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