Rishikesh News: गैरइरादतन हत्या में वाहन चालक को 15 माह कारावास, ऋषिकेश की अदालत ने सुनाया फैसला

Rishikesh News लापरवाही से वाहन चलाने तथा गैरइरादतन हत्या के मामले में अपर सिविल जज व न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने दोषी वाहन चालक को एक साल तीन माह का कठोर कारावास तथा 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।