स्कूली वाहन व चालक कैसा है..., अब आनलाइन दर्ज करें शिकायत, पैरेंट्स के लिए जरूरी खबर
देहरादून में स्कूली वाहनों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए परिवहन विभाग ने ऑनलाइन लिंक तैयार किया है। अभिभावक अब वाहन की दशा चालक का व्यवहार सुरक्षा इंतजाम और मनमाने शुल्क जैसी शिकायतें सीधे विभाग को भेज सकेंगे। यह कदम दुर्घटनाओं और छेड़छाड़ जैसे मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है। अभिभावकों को जीपीएस एक्सेस देना अनिवार्य किया गया है।

चालक के केबिन में छात्राओं को बैठाने पर रोक
चालकों की होगी काउंसलिंग, पुलिस करेगी जांच
अभिभावकों से भी की अपील
स्कूली वाहन व चालकों के लिए गाइड-लाइन
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स्कूली वाहन के बाहर वाहन स्वामी व चालक का नाम व मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए। -
वाहन में सभी छात्र-छात्राओं के नाम, अभिभावक का नाम-पता व मोबइल नंबर की सूची होनी होगी। -
स्कूली वाहन में जाने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावक, चालक व वाहन स्वामी का एक वाट्सएप ग्रुप बनाना अनिवार्य। -
वाहन संचालक बार-बार चालक नहीं बदल सकते। -
वाहन स्वामी अपने स्तर से भी चालक का आवश्यक सत्यापन कराएगा। -
चालक के आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति संचालक के पास होना अनिवार्य। -
बस व वैन की खिड़कियों पर लोहे की राड लगी होना अनिवार्य। वाहन में मेडिकल किट रखना अनिवार्य। -
स्कूली वाहन में जीपीएस लगा होना अनिवार्य। छात्राओं की बस में महिला परिचारक भी होनी चाहिए।
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