Uttarakhand Lockdown Day 3: वृद्धों-बीमारों के लिए होम डिलीवरी, राशन की दुकानों पर मिलेगा सब सामान
Uttarakhand Lockdown Day 3 लॉकडाउन के चलते आम लोगों को परेशानी से निजात दिलाने को फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) यानी राशन की दुकानों की भूमिका बढ़ाई जा रही है।
By Edited By: Published: Thu, 26 Mar 2020 05:07 PM (IST)Updated: Fri, 27 Mar 2020 03:49 PM (IST)
देहरादून, राज्य ब्यूरो। लॉकडाउन के चलते आम लोगों को परेशानी से निजात दिलाने को फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) यानी राशन की दुकानों की भूमिका बढ़ाई जा रही है। इन दुकानों पर अब सस्ते खाद्यान्न के अतिरिक्त पैक्ड आटा, चायपत्ती, खाद्य तेल, नमक, दालें, मसाले, सैनिटाइजर और मास्क समेत रोजमर्रा का जरूरी सामान भी मिलेगा। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए एफपीएस और निजी रिटेल स्टोर्स की सूची जारी होगी। खासतौर पर वृद्धजनों, असहाय लोगों और बीमार व्यक्तियों को दूरभाष या अन्य माध्यम से घर में सामान उपलब्ध कराया जाएगा। शासन ने इस मामले में गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों और जिलापूर्ति अधिकारियों को आदेश जारी किए।
लॉकडाउन की वजह से प्रदेश में खाद्य पदार्थों और अन्य जरूरी सामान के दामों के बढ़ने और उनकी किल्लत को रोकने के लिए सरकारी मशीनरी अलर्ट हो गई है। सामान की कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने और मनमाने तरीके से महंगे बेचने पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बीते रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे। गुरुवार को इस संबंध में खाद्य सचिव सुशील कुमार ने आदेश जारी किए। बाजार बंद होने और सुबह नियत अवधि में खुलने के कारण दैनिक उपभोग के सामान की किल्लत और उनकी कीमतें बढ़ने की शिकायतें मिल रही हैं।
इन पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। एफपीएस से आठ अनुसूचित वस्तुओं गेहूं, चावल, दाल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी तेल, सॉफ्ट कोक व नियमित वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ में दैनिक जरूरत से जुड़ा अन्य सामान टूथपेस्ट, साबुन, अन्य दालें, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुओं में ओआरएस, सेनेट्री नैपकिन, कंडोम आदि की आपूर्ति भी की जाएगी।
हर जिले में इन दुकानों में सामान की आपूर्ति के लिए एक अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर समिति बनेगी। समिति के सदस्य सचिव जिलापूर्ति अधिकारी और अन्य सदस्यों में मंडी समिति, खाद्य सुरक्षा, बाट माप के अधिकारी होंगे। तहसील स्तर पर संबंधित एसडीएम और पूर्ति निरीक्षक उक्त कार्य के लिए नोडल होंगे। ये सामान सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। इसके लिए पूर्ति निरीक्षक क्षेत्रवार सरकारी सस्ता गल्ला विक्त्रेताओं के मोबाइल नंबर को सार्वजनिक रूप से सूचित करेंगे। समिति थोक विक्रेताओं से संपर्क कर दुकानों को सामान की आपूर्ति कराएगी।
आम आदमी को यूं मिलेगी राहत
-वृद्धजनों, असहाय लोगों और बीमार व्यक्तियों को दूरभाष या अन्य माध्यम से डोर स्टेप डिलीवरी।
-सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को थोक विक्रेताओं से कराई जाएगी सामान की आपूर्ति, ओआरएस और सेनेट्री नैपकिन भी मिलेंगे।
-जिले में क्षेत्रवार निजी क्षेत्र के रिटेल स्टोर्स की सूची मोबाइल नंबर समेत होगी जारी।
-सामान की करेंगे होम डिलीवरी, जिला स्तर पर जारी होगा हेल्पलाइन नंबर।
-राज्य स्तर पर खाद्य विभाग की कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 पर दर्ज होंगी।
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