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    Bar License: उत्तराखंड में बार का लाइसेंस लेना हुआ आसान, अब नहीं करना होगा सालों इंतजार

    By Raksha PanthariEdited By:
    Updated: Fri, 27 Nov 2020 01:50 PM (IST)

    Bar License राज्य में अब बार का लाइसेंस लेना और भी आसान हो गया है। शासन ने आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने के शासनादेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले गुरुवार को इसको लेकर निर्देश जारी किए गए थे।

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    उत्तराखंड में बार का लाइसेंस लेना हुआ आसान।

    देहरादून, राज्य ब्यूरो। Bar License  आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शासन ने प्रदेश में बार लाइसेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है। बार के लिए ऑनलाइन आवेदन होने के बाद 35 दिन में लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके अलावा एक दिवसीय बार का लाइसेंस आवेदन के दो घंटे बाद प्राप्त किया जा सकेगा।

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    बार और एक दिवसीय बार लाइसेंस के लिए पूर्व में आवेदकों को ऐडिय़ां रगडऩी पड़ती थीं। कई मर्तबा तो आवेदकों को  लाइसेंस के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता था। इसे देखते हुए लंबे अर्से से बार लाइसेंस की प्रक्रिया के सरलीकरण की मांग उठ रही थी। अब शासन ने बार व एक दिवसीय बार लाइसेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है।

    सचिव आबकारी सचिन कुर्वे के अनुसार बार लाइसेंस के लिए जहां शर्तों को सरल किया गया है, वहीं लाइसेंस निर्गत करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बार लाइसेंस के लिए आवेदन होने पर 35 दिन के भीतर इसे निस्तारित कर दिया जाएगा। यानी सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 35 वें दिन विभाग द्वारा आवेदक को लाइसेंस जारी करना ही होगा। इसके तहत सभी व्यवस्थाओं के लिए प्रत्येक अधिकारी के स्तर पर ऑनलाइन रिपोर्ट लगाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। अब  आबकारी कार्यालय जाए बिना बार का लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।

    उन्होंने जानकारी दी कि एक दिवसीय बार लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था भी पूरी तरह से ऑनलाइन की गई है। साथ ही समयबद्धता भी तय की गई है। एक दिवसीय बार लाइसेंस के लिए वेडिंग प्वाइंट और वे होटल पात्र होंगे, जिनमें हॉल हैं। इसके लिए वार्षिक पंजीकरण को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उस पर डीएम से अनुमोदन लिया जाएगा। शुल्क समेत सभी औपचारिकताओं के साथ ऑनलाइन आवेदन होने पर दो घंटे बाद लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 30 दिन के लिए एक दिवसीय बार लाइसेंस चाहता है तो उसे यह इस शर्त के साथ प्रदान किया जाएगा कि वह एक समय में 10 दिन से ज्यादा की अवधि के लिए बार संचालित नहीं करेगा।

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