Move to Jagran APP

पंचायत चुनाव में अवैध शराब रोकने को स्क्वॉड, 24 घंटे होगी चेकिंग

पंचायत चुनाव में शराब के चलन को रोकने की दिशा में राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है।

By Edited By: Published: Tue, 17 Sep 2019 08:17 PM (IST)Updated: Wed, 18 Sep 2019 03:14 PM (IST)
पंचायत चुनाव में अवैध शराब रोकने को स्क्वॉड, 24 घंटे होगी चेकिंग
पंचायत चुनाव में अवैध शराब रोकने को स्क्वॉड, 24 घंटे होगी चेकिंग

देहरादून, राज्य ब्यूरो। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शराब के चलन को रोकने की दिशा में राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम-एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि चुनाव के दौरान अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने को पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग के कार्मिकों को शामिल कर स्क्वॉड गठित किए जाएं। इसके साथ ही सभी जिलों में मुख्य मार्गों के चेकपोस्टों पर 24 घंटों चेकिंग की व्यवस्था को सख्ती से अमल में लाने को कहा गया है। 

loksabha election banner
हरिद्वार को छोड़ प्रदेश के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथियों का एलान हो चुका है। तीन चरणों पांच अक्टूबर, 11 अक्टूबर व 16 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू हो रही है। वर्तमान में नामांकन पत्रों की बिक्री चल रही है। छोटे स्तर पर होने वाले इन चुनावों के दौरान शराब का बोलबाला भी कम नहीं रहता। इस सबके मद्देनजर पिछले अनुभवों के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने शराब का प्रचलन रोकने की दिशा में इस बार कड़ा रुख अपनाया है। 
राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव के दरम्यान शराब के प्रचलन और गांवों में अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए हर स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जाएं। कहा गया है कि सभी जिलों की सीमा और मुख्य मार्गों पर वाहनों के साथ ही संदिग्धों की 24 घंटे चेकिंग की व्यवस्था को सख्ती से अमल में लाया जाए। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए पुलिस, राजस्व व आबकारी विभाग के कार्मिकों के स्क्वाड (विशेष दस्ते) गठित कर इन्हें निरंतर चलायमान रखा जाए। साथ ही सूचना तंत्र विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि यह सभी प्रक्रियाएं तुरंत लागू की जाएं। 
बगैर अनुमति नहीं लगेंगे झंडे-पोस्टर 
पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी प्रत्याशी या उनके समर्थक चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक संपत्ति भूमि और भवन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति भूमि, मकान, भवन दीवार पर झंडे-पोस्टर चिपकाने, संदेश या नारे लिखने के लिए संपत्ति के स्वामी से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। आयोग के सचिव रोशनलाल ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है। निर्देश दिए गए हैं कि इस सिलसिले में जिला निर्वाचन अधिकारी भादसं की धारा 425, 426, 427 व 433 के साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 का प्रयोग कर सकते हैं।
क जगह लाउडस्पीकर का प्रयोग बैन 
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान और रोगियों को होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर लाउडस्पीकरों के प्रयोग को नियंत्रित करने के निर्देश डीएम को दिए हैं। कहा गया है कि एक ही स्थान पर लाउडस्पीकर का लगातार प्रयोग प्रतिबंधित होगा। लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह नौ से रात्रि आठ बजे तक चलायमान स्थिति में ही होगा। 

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.