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    उत्तराखंड सरकार ऑनलाइन गेमिंग को कानूनी मान्यता देने को तैयार, Gaming Act लाने की तैयारी

    Updated: Sun, 17 Aug 2025 12:21 PM (IST)

    उत्तराखंड सरकार ऑनलाइन गेमिंग को कानूनी मान्यता देने के लिए गेमिंग एक्ट लाने की तैयारी में है। मसौदा तैयार है और विधि विभाग से राय ली जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को इस बारे में निर्णय लेने को कहा था। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगने से राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। सार्वजनिक जुए पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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    विधानसभा सत्र में लाया जा सकता है गेमिंग एक्ट विधेयक. Concept Photo

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में जल्द ही आनलाइन गेमिंग को कानूनी कवच मिल सकता है। प्रदेश सरकार इसके लिए गेमिंग एक्ट लाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसका मसौदा बन कर तैयार हो चुका है।

    विधि व न्याय विभाग से इस पर राय ली जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा और फिर विधानसभा सत्र में इससे संबंधित विधेयक पेश किया जाएगा।

    इस समय इंटरनेट मीडिया में आनलाइन गेम का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे कई गेमिंग एप व साइट हैं, जो आनलाइन गेम को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें अपने अनुमान के आधार पर एक निश्चित राशि लगाकर लोग तेजी से पैसा बनाने के लिए दांव लगा रहे हैं।

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    गृह विभाग तैयार कर रहा मसौदा

    गेमिंग एक्ट के तेजी से बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने दो वर्ष पूर्व सभी राज्यों को अपने यहां की परिस्थितियों के अनुसार आनलाइन गेमिंग पर एक्ट बनाने के लिए निर्णय लेने को कहा था। इसके बाद कुछ प्रदेश इस एक्ट को लागू कर चुके हैं।

    इसके तहत आनलाइन गेम संचालित करने वाली कंपनियों को लाइसेंस जारी किया जा रहा है। आनलाइन गेमिंग के मनोरंजन की श्रेणी में आने के कारण इसमें 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है। इससे लाइसेंस जारी करने वालों को खासा फायदा होने की उम्मीद है।

    इस समय पूरे देश में गैंबलिंग एक्ट लागू हैं। इस एक्ट में गेम आफ स्किल यानी कौशल के खेलों को छूट मिली हुई है। इसी को दृष्टिगत प्रदेश सरकार भी गेमिंग एक्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

    इसके लिए कई प्रदेशों में लागू इस एक्ट का अध्ययन किया गया है। यह माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भी इन्हीं के आधार पर एक्ट बनाया जाएगा। यद्यपि इसमें समूह में बैठकर अथवा सार्वजनिक रूप से खेले जाने वाले जुए पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा।