Uttarakhand News: जान लें बाहरी राज्यों से आए किरायेदार और श्रमिक के सत्यापन से जुड़ी नई जानकारी, नहीं तो होगा मुकदमा दर्ज
Uttarakhand News अब किरायेदारों को मूल थाने की सत्यापन रिपोर्ट देनी होगी। अगर किरायेदार ने गलत जानकारी दी तो उनके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने अन्य राज्यों से आने वालों के सत्यापन को लेकर दिशा-निर्देश दिए।

जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड पुलिस अन्य राज्यों से आकर यहां रहने वाले व्यक्तियों के सत्यापन को लेकर सख्त हो गई है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक कुमार ने किरायेदारों से शपथ पत्र लेने और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मूल थाने से सत्यापन रिपोर्ट या चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आकर रह रहे व्यक्तियों का सत्यापन प्रारूप में महज सामान्य विवरण देना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ उनके दस्तावेज सही हैं या नहीं, इस संबंध में एक शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
यही नहीं, संबंधित व्यक्ति की ओर से अपने साथ लाई गई मूल स्थान की सत्यापन रिपोर्ट या चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यह सभी दस्तावेज उन्हें मकान मालिक के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने को सौंपनी होगी।
डीजीपी ने कहा कि अन्य राज्यों से प्रदेश में आए व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन के संबंध में पूर्व में निर्गत एसओपी में संशोधन किया गया है। जिसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम-2007 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सत्यापन के संबंध में कूटरचित दस्तावेज या गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अन्य राज्यों को भेजे गए सत्यापन प्रपत्रों पर संबंधित थाने से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है, जिससे व्यक्ति के दस्तावेजों की पुष्टि नहीं हो पाती है।
इस संशोधन से सत्यापन प्रक्रिया सख्त बनेगी और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखकर कार्रवाई की जा सकेगी। प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में यह सख्ती कारगर साबित होगी।
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