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    धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों के 2100 पदों पर जल्द होगी भर्ती

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:03 PM (IST)

    Dhami Cabinet Meeting | उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में 2017-2019 बैच के एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। कैबिनेट ने भर्ती नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है जिससे 2100 रिक्त पदों पर भर्ती में इन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। पहले दो वर्षीय डीएलएड अनिवार्य था लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद एनआईओएस डिग्री भी मान्य हुई।

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    बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआइओएस डीएलएड प्रशिक्षितों को मिलेगा मौका।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में वर्ष 2017 से 2019 के मध्य एनआइओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा।

    बेसिक शिक्षक भर्ती नियमावली में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब बेसिक शिक्षकों के 2100 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में इन डीएलएड अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा।

    नए संशोधन भर्ती नियमावली में एक सितंबर, 2017 से अक्टूबर 2019 बैच के बीच एनआइओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन का अवसर मिलेगा। इससे पहले वर्ष 2023 में बेसिक शिक्षकों के 2906 पदों पर निकाली गई भर्ती में दो वर्षीय डीएलएड को ही अनिवार्य पात्रता माना गया था।

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    उस समय एनआइओएस से डीएलएड करने वाले छात्रों को आवेदन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने उच्च्तम न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डीएलएड योग्यता के लिए एनआइओएस से प्राप्त डिग्री भी मान्य होगी।

    न्यायालय के इस आदेश के बाद निदेशालय ने भर्ती काउंसलिंग में एनआइओएस अभ्यर्थियों को भी शामिल किया। अब शिक्षा विभाग आगे भी पात्र डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल कर सकेगा है।

    भर्ती नियमावली में यह बदलाव अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने और न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। माना जा रहा है कि कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद अक्टूबर तक 2100 पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।

    सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) को भी मिलेगा मौका

    कैबिनेट के इस फैसले से राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) के उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए पात्र हैं।

    यानी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने की पात्रता रखने वाले विशेष शिक्षा प्रशिक्षितों को भी आवेदन का पात्र माना जाएगा।