उत्तराखंड में सौर ऊर्जा का नया टैरिफ जारी, रूफटॉप सोलर प्लांट मालिकों को हुआ नुकसान!
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने 2025-26 के लिए सौर ऊर्जा की नई दरें जारी की हैं। नए रूफटॉप सोलर प्लांट मालिकों को अब कम दर पर बिजली बेचनी होगी जबकि पुराने प्लांट धारकों के लिए दरें समान रहेंगी। सोलर पीवी के लिए 4.10 रुपये प्रति यूनिट और सोलर थर्मल के लिए 11.91 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विद्युत दर का टैफिर जारी कर दिया गया है। जिसमें घर की छत पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाले नए उपभोक्ताओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है।
अब नए प्लांट लगाने वालों से अतिरिक्त बिजली कम दाम पर खरीदी जाएगी। हालांकि, पुराने सोलर प्लांट धारकों को पुरानी दरों पर ही बिजली बेचने की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही सोलर पीवी और सोलर थर्मल प्लांट के लिए भी नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से सौर ऊर्जा टैरिफ में रूफटाप सोलर प्लांट से दो रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद का अनुमोदन किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह नया टैरिफ एक अप्रैल 2025 के बाद स्थापित सौर संयंत्रों पर ही लागू होगा, जबकि इससे पूर्व लगे प्लांट्स पर पुरानी दरें ही प्रभावी रहेंगी।
उत्तराखंड के लिए दरें तय करते समय अन्य राज्यों के टैरिफ को भी आधार बनाया गया। जिसमें उत्तर प्रदेश में दो रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा, गुजरात में 2.76 प्रति किलोवाट प्रति घंटा और महाराष्ट्र में 2.82 प्रति किलोवाट प्रति घंटा है।
तीन प्रमुख श्रेणियों में निर्धारित नई दर
सोलर पीवी प्लांट: सोलर पीवी संयंत्र की अनुमानित पूंजीगत लागत 280.64 लाख/मेगावाट तय की है, जिसमें पीवी माड्यूल 83.81 लाख रुपये, भूमि लागत 40 लाख रुपये, सिविल कार्य, विद्युत संयोजन आदि: 156.84 लाख रुपये रखा है।
इस श्रेणी में सकल टैरिफ 4.27 रुपये प्रति यूनिट, त्वरित मूल्यह्रास लाभ 0.16 रुपये प्रति यूनिट और शुद्ध टैरिफ 4.10 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी डेवलपर को केंद्र या राज्य सरकार से पूंजीगत सब्सिडी मिलती है, तो प्रति एक प्रतिशत सब्सिडी पर टैरिफ में सकल 1.59 रुपये और शुद्ध 1.49 रुपये की कटौती की जाएगी।
सोलर थर्मल प्लांट: सकल टैरिफ 12.47 प्रति यूनिट और नेट टैरिफ 11.91 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है। आयोग ने सौर तापीय संयंत्रों की मानक पूंजीगत लागत 1200 लाख प्रति मेगावाट तय की है।
ग्रिड-इंटरएक्टिव रूफटाप एवं छोटे सौर संयंत्र: नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत घरों या छोटे संस्थानों में लगे रूफटाप सोलर प्लांट्स के लिए आयोग ने दो रुपये प्रति यूनिट टैरिफ तय किया है। यह दर उपभोक्ता को मिलने वाली सब्सिडी से स्वतंत्र होगी। पूर्व में यह दर चार रुपये से अधिक थी।
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