देहरादून में ट्रैवल एजेंसियों के लिए नए नियम: पुलिस, नगर निगम, एमडीडीए की एनओसी अब अनिवार्य
परिवहन विभाग ने नई ट्रैवल एजेंसी खोलने और वर्तमान में संचालित एजेंसियों के लिए कड़े नियम बनाए हैं, जिसके तहत पुलिस, नगर निगम और एमडीडीए की एनओसी अनिवार्य होगी।

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जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर को जाम से निजात दिलाने और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने नई ट्रैवल एजेंसी खोलने के नियम शर्तों में कड़े प्रविधान किए हैं। आवेदनकर्ता को पुलिस, नगर निगम, एमडीडीए की एनओसी उपलब्ध करानी होगी।
जो ट्रैवल एजेंसिया वर्तमान में संचालित हो रही है। उनको भी छह माह के भीतर तीनों विभागों की एनओसी उपलब्ध करानी होगी। ऐसा न करने पर लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, बीते नौ अगस्त को संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। अब आरटीए के मानक पूरा करने पर ही नई ट्रैवल एजेंसियों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। आवेदन के समय सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
वर्तमान में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में 94 ट्रैवल एजेंसिया संचालित हो रही है। इन एजेंसी संचालकों को आरटीओ प्रशासन ने नई गाइडलाइन के नियम शर्तों को पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह समय अवधि छह माह की रखी गई है।
ऐसे उपलब्ध करानी होगी विभाग को एनओसी
नई गाइडलाइन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। पुलिस की एनओसी में यातायात सुगम का उल्लेख होना चाहिए। जबकि रेजिडेंशियल क्षेत्र में किसी तरह की दिक्कत न हो।
इसका उल्लेख नगर निगम और एमडीडीए की एनओसी में होना चाहिए। इसके साथ ही तीनों विभागों की एनओसी उपलब्ध होने के बाद परिवहन विभाग भी क्षेत्र का मौका मुआयाना करेगा।
नई एजेंसी खोलने के लिए आवेदनकर्ता को पुलिस, नगर निगम, एमडीडीए की एनओसी उपलब्ध करानी होगी। आरटीए के मानक पूरे न करने पर लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। वर्तमान में संचालित हो रही एजेंसियों को भी एनओसी देनी होगी। ऐसा न करने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
संदीप सैनी, आरटीओ, प्रशासन
