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    Dehradun News: खूंखार कुत्तों को नगर निगम देगा ट्रेनिंग, प्रत्येक वार्ड में बनेंगे डाग फीडिंग शेल्टर

    देहरादून नगर निगम ने शहर में आवारा कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। इस नीति में हमलावर कुत्तों को प्रशिक्षित करने पशु जन्म नियंत्रण केंद्र की क्षमता बढ़ाने और पालतू कुत्तों के लिए सख्त नियम शामिल हैं। हर वार्ड में डाग फीडिंग शेल्टर बनाए जाएंगे और खुले में कुत्तों को खाना खिलाने पर जुर्माना लगेगा।

    By Vijay joshi Edited By: Ashish Mishra Updated: Wed, 27 Aug 2025 10:26 AM (IST)
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    आक्रामक कुत्तों को नगर निगम देगा ट्रेनिंग। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर में लगातार बढ़ रही आवारा और खूंखार कुत्तों के हमलों की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नगर निगम देहरादून ने बोर्ड बैठक में एक सशक्त और व्यापक नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत अब हमलावर आवारा कुत्तों पर नियंत्रण, पालतू कुत्तों के लिए कड़े मानक और पशु प्रेमियों के लिए भी सख्त नियम लागू होंगे।

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    नगर निगम एनजीओ के माध्यम से हमलावर कुत्तों को ट्रेनिंग देगा और स्वभाव सामान्य होने पर ही उसे छोड़ा जाएगा। डाग फीडिंग शेल्टर स्थापित करने से लेकर पशु जन्म नियंत्रण केंद्र की क्षमता तीन गुना की जाएगी।

    बोर्ड बैठक में पास नई नीति के तहत पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्र को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया है। वर्तमान में एबीसी सेंटर में 72 डाग कैनल्स हैं, जिन्हें बढ़ाकर 200 किया जाएगा। इसके बाद केंद्र में एक साथ 400 कुत्तों को रखने की क्षमता हो जाएगी।

    अब तक जहां आक्रामक कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद केवल तीन से पांच दिन तक रखा जाता था, वहीं नई नीति के तहत इन्हें 15 दिन तक एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। इस दौरान कुत्तों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम एनजीओ के साथ अनुबंध करेगा।

    आक्रामक कुत्ते के सामान्य व्यवहार करने पर ही उसे उसके मूल स्थान पर छोड़ा जाएगा। इसके अलावा अब कुत्तों का वर्ष में तीन बार टीकाकरण किया जाएगा। इसकी पहचान के लिए कुत्तों पर टैग लगाए जाएंगे, जिस पर दिए गए यूनिक नंबर से ऑनलाइन डाटा दर्ज किया जाएगा।

    अब तक कुत्तों की नसबंदी के बाद उनके कान पर कट लगा दिया जाता है, लेकिन टीकाकरण का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था।

    प्रत्येक वार्ड में डाग फीडिंग शेल्टर

    कुत्तों को अव्यवस्थित तरीके से खाना खिलाने पर रोक लगाने के लिए हर वार्ड में 20 से 25 डाग फीडिंग शेल्टर बनाए जाएंगे। पशु प्रेमी केवल इन शेल्टरों पर ही कुत्तों को खाना खिला सकेंगे। अन्यत्र खुले में खाना खिलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

    नीति में कुत्तों के हमलों से बचने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। साथ ही संबंधित एनजीओ को कुत्तों को गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि आवारा कुत्तों की संख्या में कमी लाई जा सके।

    पालतू कुत्तों के लिए सख्त नियम

    अब पालतू कुत्तों के मालिकों के लिए भी नियम कड़े किए गए हैं। खुले में मानकों के विपरीत कुत्तों को घुमाने पर तीन से पांच हजार रुपये तक जुर्माना। खुले में पालतू कुत्ते का मल त्याग कराने पर भी पांच हजार जुर्माना वसूला जाएगा।