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हाउस टैक्‍स जमा न करने वालों को नगर निगम ने दी राहत, जानिए कब है अंतिम तिथि

महापौर सुनील उनियाल गामा ने टैक्स में बीस फीसद छूट की मियाद एक हफ्ते बढ़ा दी है। मंगलवार की सुबह महापौर और नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने टैक्स अनुभाग की समीक्षा की व छूट की मियाद 21 मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया।

By Sumit KumarEdited By: Published: Wed, 17 Mar 2021 06:45 AM (IST)Updated: Wed, 17 Mar 2021 06:45 AM (IST)
इस वित्तीय वर्ष में निगम ने हाउस टैक्स में 50 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा हुआ है।

जागरण संवाददाता, देहरादून: अभी तक हाउस टैक्स जमा न कराने वालों को एक बार फिर राहत देते हुए महापौर सुनील उनियाल गामा ने टैक्स में बीस फीसद छूट की मियाद एक हफ्ते बढ़ा दी है। मंगलवार की सुबह महापौर और नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने टैक्स अनुभाग की समीक्षा की व छूट की मियाद 21 मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया। नगर आयुक्त ने बताया कि 21 मार्च को रविवार होने के बावजूद टैक्स अनुभाग खुला रहेगा और टैक्स जमा होगा। 

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कोरोना काल के कारण नगर निगम को इस वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स की वसूली के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। बीते वर्ष मार्च में लॉकडाउन लगने व इसके कारण तीन माह तक टैक्स जमा न होने की वजह से निगम इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के सापेक्ष 70 फीसद भी नहीं पहुंच पाया। इस वित्तीय वर्ष में निगम ने हाउस टैक्स में 50 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा हुआ है जबकि अभी तक महज 31 करोड़ रुपये टैक्स ही जमा हुआ है। मौजूदा समय में शहरी क्षेत्र का दायरा भी बढ़कर 60 से 100 वार्ड हो चुका है। सरकार ने दो साल पहले शहर से सटे 72 ग्राम को शहरी सीमा में मिलाने का कार्य किया था। इसके बाद नए परिसीमन से 31 नए वार्ड बने, जबकि पुराने 60 वार्ड बढ़कर 69 हो गए। अब 69 वार्ड में सभी भवनों आवासीय व व्यावसायिक पर टैक्स लगा हुआ है जबकि नए 31 वार्ड में केवल आवासीय भवनों से टैक्स लिया जा सकता है। कुल मिलाकर करीब सवा लाख भवनों पर टैक्स लगा हुआ है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 45 हजार भवनों से ही टैक्स वसूली हो पाई है। हाउस टैक्स नगर निगम के राजस्व का बड़ा साधन है और इसकी वसूली न होने से निगम अधिकारी चिंतित हैं। नगर निगम हर साल टैक्स वसूली के लिए सभी वार्डों में कैंप लगाता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण कैंप भी नहीं लग पाए। 

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नए वार्डों से नहीं मिल रहा टैक्स

नए वार्डों में राज्य सरकार ने आवासीय भवनों को दस साल तक हाउस टैक्स देने से मुक्त किया हुआ है, लेकिन व्यावसायिक भवनों को यह छूट नहीं है। नगर निगम की ओर से पिछले साल ही व्यावसायिक भवनों पर टैक्स आरोपित करने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था लेकिन कोरोना के चलते निगम सभी वार्डों में टैक्स वसूली नहीं कर पाया था। इसी वजह से इस मर्तबा भी नए वार्डों के लोग टैक्स जमा नहीं करा रहे हैं। महापौर व नगर आयुक्त ने कर अनुभाग को निर्देश दिए हैं कि नए वार्डों में कर निरीक्षक भेजे जाएं और व्यावसायिक भवनों से टैक्स वसूली की जाए। 

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