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उत्‍तराखंड : कोविड प्रतिबंध में दी गई और छूट, विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे सभी मेहमान; जानिए क्‍या मिली छूट

कोविड संक्रमण के दृष्टिगत स्थिति नियंत्रण में होने पर सरकार ने धनतेरह पर इसमें और छूट दी है। अब विवाह समारोह कोचिंग संस्‍थान धार्मिक समारोह राजनीतिक समारोह में शा‍मिल होने की पूर्ण छू दी गई। बात दें कि राज्‍य में कोविड पाबंदी की अवधि 20 नवंबर तक है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 02 Nov 2021 05:31 PM (IST)Updated: Tue, 02 Nov 2021 10:34 PM (IST)
कोविड संक्रमण के दृष्टिगत स्थिति नियंत्रण में होने पर सरकार ने आज धनतेरह के दिन इसमें और छूट दी है।

राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत स्थिति नियंत्रण में होने पर सरकार ने आज धनतेरह के दिन इसमें और छूट दी है। अब विवाह समारोह, कोचिंग संस्‍थान, धार्मिक समारोह , राजनीतिक समारोह में शा‍मिल होने की पूर्ण छू दी गई। बात दें कि राज्‍य में कोविड पाबंदी की अवधि 20 नवंबर तक है।

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पूर्व में राज्‍य सरकार की ओर से प्रदेश भर में बढ़ते हुए कोविड 19 संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कोविड कर्फ्यू के आदेश 18 अक्‍टूबर 2021 को जारी किए गए थे। इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्‍य में गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी आदेश के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए कोविड पाबंदी में संशोधन किया गया है।

सभी मेहमान हो सकेंगे विवाह समारोह में शामिल

अब राज्‍य में कोविड 19 के संक्रमण की संख्‍या में आ रही कमी को देखते हुए कोविड पाबंदी में विवाह समारोह में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविड प्रोटोकाल के तहत सम्मिलित होने की अनुमित दी गई है।

100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे कोचिंग संस्‍थान

राज्‍य के समस्‍त कोचिंग संस्‍थान जो छात्र और अभ्‍यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैा वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खलेंगे और आनलाइन, डिस्‍टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्‍यवस्‍था को संबंधित संस्‍थानों की ओर से प्रोत्‍साहि किया जाएगा।

सभी समारोह के लिए मिली छूट

राज्‍य में समस्‍त समाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्‍कृतिक, धार्मिक समारोह व अन्‍य समारोह का आयोजन 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविड प्र‍ोटोकाल का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

ये वाणिज्‍य‍िक और निजी प्रतिष्‍ठान पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे

राज्‍य के समस्‍त जिम, शापिंग माल, सिनेमा हाल, स्‍पा सेंटर, सैलून, स्‍वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आडिटोरियम आदि और इनसे संबंधित समस्‍त गतिविधियां कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे स्‍टेडियम एवं खेल के मैदान

राज्‍य में स्थित खेल संस्‍थान, स्‍टेडियम एवं खेल के मैदान सभी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। खेल संस्‍थान, स्‍टेडियम एवं खेल के मैदान को खेल विभाग की ओर से जारी मानक प्रचलन विधि एवं कोविड प्रोटोकाल के तहत खोला जाएगा।

होटल और रेंस्‍तरा भी पूरी क्षमता के साथ खुले

होटल रेस्‍तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 100 प्रतिशत क्षमता के साथ डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की पैक कराने और होम डि‍लीवरी के लिए प्रोत्‍साहित किया जाएगा। वहीं, होटलों में स्थित कान्‍फ्रेंस हाल, स्‍पा सेंटर, जिम का उपयोग कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन के साथ 100 प्रतिशत क्षमता में किए जाने की अनुमति है।

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