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    मोटर वाहन अधिनियम के मामले लोक अदालत में होंगे निस्तारित

    By JagranEdited By:
    Updated: Fri, 09 Jul 2021 03:53 AM (IST)

    चकराता पछवादून और जौनसार बावर क्षेत्र में यातायात नियमों के उल्लंघन में काटे गए चालान आदि के मामले लोक अदालत में निस्तारित होंगे।

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    मोटर वाहन अधिनियम के मामले लोक अदालत में होंगे निस्तारित

    संवाद सूत्र, चकराता: पछवादून और जौनसार बावर क्षेत्र में यातायात नियमों के उल्लंघन में काटे गए चालान और लंबित मामलों के निपटारे को ढकरानी में लोक अदालत लगेगी। इसके लिए परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल ने क्षेत्र के प्रमुख रूट पर जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान परिवहन विभाग की टीम ने लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के सभी मामलों के निस्तारण को वाहनों में पर्चे-पोस्टर चस्पा किए।

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    गुरुवार को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) एसके निरंजन के नेतृत्व में टीम ने पछवादून और जौनसार बावर के विभिन्न रूट पर जागरूकता अभियान चलाया। टीम ने विकासनगर-हरबर्टपुर, डाकपत्थर-बाड़वाला, हरिपुर-कोटी-मीनस, कालसी-साहिया, चकराता-त्यूणी, दिल्ली-यमुनोत्री, देहरादून-पांवटा समेत अन्य रूट पर चलाए गए जन जागरूकता अभियान के तहत सभी वाहन स्वामी और चालकों को लोक अदालत के जरिये लंबित मामलों का निपटारा कराने को कहा। टीम ने रूट पर चलने वाले सभी वाहनों में पर्चे-पोस्टर चस्पा कर आमजन को इसकी जानकारी दी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एसके निरंजन ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशन में 10 जुलाई को विकासनगर के ढकरानी में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इससे एमबी एक्ट के लंबित मामलों का निपटारा आसानी से होगा। कहा कि एआरटीओ कार्यालय विकासनगर में पंजीकृत सभी वाहनों के स्वामी और चालकों के लिए यह सुनहरा मौका है। लोक अदालत के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन में काटे गए सभी वाहनों के चालान और अन्य लंबित मामलों का निपटारा मौके पर ही किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग की टीम की ओर से क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोग इसका फायदा उठा सकें।

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