Liquor Ban: अब उत्तराखंड के इन क्षेत्रों में नहीं छलका सकेंगे जाम, धामी सरकार ने जारी किया फरमान
उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार ऋषिकेश समेत कई तीर्थस्थलों में मद्यनिषेध क्षेत्र का विस्तार किया है। केदारनाथ बदरीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री पूर्णागिरी रीठा साहिब हेमकुंड साहिब और नानकमत्ता में शराब प्रतिबंधित रहेगी दुकानें नहीं खुलेंगी। हरिद्वार में नगर निगम सीमा और पिरान कलियर के 1.8 किमी दायरे में भी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र और वीरभद्र मंदिर के दो किमी क्षेत्र में शराब पीना भी प्रतिबंधित है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। सरकार ने प्रदेश में मद्यनिषेध क्षेत्रों का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत चारों धाम यानी केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री के साथ ही पूर्णागिरी, रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब व नानकमत्ता तीर्थ स्थल के क्षेत्रों में शराब पर प्रतिबंध रहेगा। यहां इनकी की दुकानें नहीं खुलेंगी। साथ ही शासन ने हरिद्वार व ऋषिकेश में मद्यनिषेध क्षेत्रों का दायरा बढ़ा दिया है।
प्रमुख सचिव एलएन फैनई ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार हरिद्वार में नगर निगम की स्थापना से पूर्व नगर निकाय की निर्धारित सीमा के भीतर मद्यनिषेध रहेगा। साथ ही पिरान कलियर के 1.8 किमी के दायरे में काेई शराब की दुकान नहीं खोली जा सकेगी।
शासन ने ऋषिकेश के संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र और ऋषिकेश स्थित प्राचीन वीरभद्र मंदिर के दो किमी की परिधि में आने वाले क्षेत्र में मद्य निषेध घोषित किया है। यहां न केवल शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी बल्कि शराब पीना भी प्रतिबंधित रहेगा।
चारों धाम व हरिद्वार व ऋषिकेश में पहले नगरीय क्षेत्र में मद्य निषेध घोषित किया गया था, लेकिन अब शासन ने क्षेत्र को भी उल्लेखित कर दिया है। साथ ही रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब और नानकमत्ता को भी इसके दायरे में लाया गया है।
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