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    दून में पति को सात वर्ष की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा, दहेज उत्पीड़न व खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप

    By Jagran NewsEdited By: riya.pandey
    Updated: Fri, 25 Aug 2023 03:28 PM (IST)

    दहेज उत्पीड़न व खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज गबर्याल की अदालत ने आरोपित पति को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल के अनुसार कोटद्वार निवासी सुनील ने तहरीर दी थी कि उनकी पुत्री ऋतु का विवाह 28 जनवरी 2013 को विजय कश्यप निवासी नयागांव पेलियो के साथ हुआ था।

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    दून में पति को सात वर्ष की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा

    जागरण संवाददाता, देहरादून: दहेज उत्पीड़न व खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज गबर्याल की अदालत ने आरोपित पति को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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    आरोपित ने कर दी थी ऋतु की हत्या

    शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल के अनुसार कोटद्वार निवासी सुनील ने तहरीर दी थी कि उनकी बेटी ऋतु का विवाह 28 जनवरी 2013 को विजय कश्यप निवासी नयागांव पेलियो के साथ हुआ था। आरोपित ऋतु को मारता पीटता था। आरोपित ने छह अप्रैल 2014 को ऋतु की हत्या कर दी।

    आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    इस मामले में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस में आरोपित को 12 अप्रैल 2014 को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोषी को हत्या के मामले में बड़ी कर दिया है जबकि दहेज उत्पीड़न और खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में सात साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना किया है।