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विवाहिता की हत्या में पति और ससुर को उम्रकैद की सजा

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हरिपुरकलां में विवाहिता की गला दबाकर हत्या में पति व ससुर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

By Sunil NegiEdited By: Published: Sat, 03 Aug 2019 09:33 AM (IST)Updated: Sat, 03 Aug 2019 09:33 AM (IST)
विवाहिता की हत्या में पति और ससुर को उम्रकैद की सजा
विवाहिता की हत्या में पति और ससुर को उम्रकैद की सजा

ऋषिकेश, जेएनएन। हरिपुरकलां में विवाहिता की गला दबाकर हत्या में पति व ससुर को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों पर 10-10 हजार का रुपये का अर्थदंड भी लगाया। 

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 चार जुलाई 2018 को पंकज निवासी शेरगढ़, बरेली, उत्तरप्रदेश ने रायवाला थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि एक जुलाई को बहन मंजू की हरिपुरकलां बालाजी आश्रम में किराये के मकान में पति रोहित और ससुर ओमप्रकाश ने गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश भी की। 

रायवाला पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया था। आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, जिसके बाद से यह मामला द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में विचाराधीन था।

शुक्रवार को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवाकांत द्विवेदी की अदालत में विवाहिता मंजू तिवारी (22) की हत्या के मामले में फैसला सुनाया गया। आरोपित पति रोहित तिवारी व ससुर ओमप्रकाश तिवारी निवासी ग्राम सुरजीपुर, थाना गोकुल बेहटा, जिला हरदोई, उप्र व हाल निवासी बालाजी आश्रम, गली नंबर तीन, हरिपुरकलां को मंजू की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद व दस-दस हजार अर्थदंड की की सजा सुनाई। अर्थदंड ना देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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