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    Bhulekh Record Uttrakhand: आसान है भूलेख देखना, मोबाइल पर देखें अपनी भूमि का नक्शा, खसरा खतौनी की जानकारी

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Fri, 26 Aug 2022 08:42 PM (IST)

    How to check bhulekh Record Uttrakhand State अब आप घर बैठे आसानी से अपनी जमीन की जानकारी मिनटों में निकाले सकते हैं। उत्‍तराखंड सरकार की ओर से जमीन का सारा रिकार्ड देखने के लिए भू अभिलेख पोर्टल को जारी किया है।

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    Bhulekh Record Uttrakhand State: अब आप घर बैठे आसानी से अपनी जमीन की जानकारी मिनटों में निकाले सकते हैं।

    शैलेंद्र गोदियाल, उत्तरकाशी: Bhulekh Record Uttrakhand अपनी पैतृक भूमि और डेढ़ माह पहले खरीदी गई भूमि व भू-संपत्ति के भूलेख देखने हों तो इसके लिए आपको तहसील के चक्कर कटने की जरूरत नहीं है।

    आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर, लेपटाप पर अपने भूलेख की जानकारी भूमि का नक्शा, खसरा खतौनी की सभी जानकारी देख सकते हैं तथा इनकी पीडीएफ भी सहेज सकते हैं व प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

    इसके लिए उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट bhulekh.uk.gov.in पर जाना होगा। यह वेबसाइट देवभूमि भूलेख पोर्टल के सर्च करने पर पेज के सबसे ऊपर प्रदर्शित हो जाती है। जिससे आमजन आसानी से अपनी जमीन से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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    आनलाइन निश्‍शुल्क मिलती है जानकारी

    भूलेख के जानकार एवं टिहरी जनपद की नरेंद्र नगर तहसील के उपजिलाधिकारी (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) देवेंद्र नेगी कहते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए प्रदेश सरकार ने आनलाइन भूलेख (Bhulekh Record Uttrakhand) देखने की सुविधा प्रदान की है।

    • आनलाइन भूलेख संबंधित जानकारी लेने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होता है। घर बैठे आपको अपनी भूमि से संबंधित जानकारी मिल जाती है।
    • यदि आप भी अपनी भूमि सम्बंधित जानकारी देखना चाहते हैं तो आपको इसकी उत्तराखंड भूलेख की अधिकारिक वेबसाइट bhulekh.uk.gov.in पर जाना होगा। या फिर देवभूमि भूलेख सर्च करना है।
    • जिसके पेज पर bhulekh.uk.gov.in की वेबसाइट प्रदर्शित होती है।

    इसी तरह से देखें अपनी भूमि का नक्शा, खसरा खतौनी

    नरेंद्र नगर के उपजिलाधिकारी (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) देवेंद्र नेगी कहते हैं कि bhulekh.uk.gov.in वेबसाइट पर क्लिक करते ही सबसे पहले कालम में अपना जनपद चुने। जनपद चुनने के बाद तहसील वाले कालम में संबंधित जनपद की तहसीलों के नाम प्रदर्शित हो जाते हैं।

    • तहसील का चयन करने के बाद संबंधित तहसील में पड़ने वाले गांवों के नाम और संबंधित भूलेख अधिकारी अथवा पटवारी क्षेत्र का नाम भी प्रदर्शित होता है।
    • गांव का नाम चयनित करने के लिए किनारे की ओर गांव के नाम का पहला अक्षर भी चुन सकते हैं। जिससे गांव का नाम चुनने में आसानी होती है।
    • गांव का चयन करने बाद भूमि जानकारी के लिए एक पेज खुलता है। जिसमें खसरा (Khasra)/गाटा द्वारा, खाता संख्या द्वारा, रजिस्ट्री संख्या द्वारा, म्युटेशन दिनांक द्वारा, विक्रेता द्वारा, क्रेता द्वारा, खातेदार के नाम द्वारा के विकल्प रहते हैं।

    इन विकल्पों में क्लिक करने के बाद संबंधित विकल्प की जानकारी भरनी होती हैं तथा खोज विकल्प पर क्लिक करने से संबंधित खातेधारक की संबंधित जानकारी खुल जाती है।

    तहसील से प्राप्त होती है प्रमाणित प्रति

    पौड़ी के उपजिलाधिकारी (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) आकाश जोशी कहते हैं कि आनलाइन भूलेख की जानकारी लेने के साथ भू-स्वामी अपनी भूमि का नक्शा, खसरा खतौनी नकल आदि को डाउनलोड व प्रिंट भी कर सकते हैं।लेकिन, यह प्रति प्रमाणित नहीं होती है।

    • इसलिए प्रमाणित प्रति के लिए संबंधित तहसील में जाना होता है। जहां निर्धारित शुल्क का भुगतान करके प्रमाणित प्रति प्राप्त होती है।

    ये है दाखिला खारिज की प्रक्रिया

    जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी तहसील के उपजिलाधिकारी (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) चतर सिंह चौहान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भूमि व भूमि से संबंधित मकान, दुकान आदि संपत्ति को खरीदता और रजिस्ट्री कराता है। तो उसके बाद भूमि और संबंधित संपत्ति अपने नाम करने की प्रक्रिया दाखिला खारिज सबसे महत्वपूर्ण है।

    • अगर किसी व्यक्ति को दाखिला खारिज करना है तो उसके लिए भूमि की रजिस्ट्री, शपथ पत्र, आवेदन पत्र और खतौनी की जरूरत होती है।
    • दाखिला खारिज के लिए आवेदन करने के बाद 35 दिनों के अंतराल में संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी होते हैं। ताकि किसी भूस्वामी व्यक्ति को संबंधित दाखिला खारिज करने पर आपत्ति न हो।

    दाखिला खारिज होने के बाद भूलेख के पोर्टल में दाखिला खारिज की जानकारी अपडेट की जाती है। इसलिए भूमि की रजिस्ट्री के साथ अपडेट जानकारी के लिए दाखिला खारिज करवाना अनिवार्य है।