दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सैलानियों की जेब पर बढ़ेगा भार, नवंबर से लागू होने वाला है ये नया नियम
उत्तराखंड में नवंबर से दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों पर ग्रीन सेस लगेगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए एक निजी कंपनी से करार किया है। यह कंपनी सीमाओं पर लगे कैमरों से फास्टैग के जरिए सेस वसूलेगी। इस सेस का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के लिए किया जाएगा। दोपहिया और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट मिलेगी।

पड़ोसी हिमाचल पहले से ही प्रवेश के दौरान निजी वाहनों से ले रहा है एंट्री टैक्स. Concept Photo
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों से अब नवंबर से ग्रीन सेस वसूल करने की तैयारी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने एक निजी कंपनी से करार किया है। यह कंपनी गढ़वाल व कुमाऊं मंडल की सीमाओं पर लगे परिवहन विभाग के 15 आटोमेटेड नंबर प्लेट रिक्गनिशन (एपीएनआर) कैमरों के जरिये बाहर से आने वाले वाहनों की पहचान कर यह सेस वसूल करेगी। इसके लिए कंपनी वाहनों पर लगे फास्टैग से यह राशि काट लेगी। यह सेस प्रतिदिन के हिसाब से वाहनों के राज्य की सीमा पर प्रवेश के दौरान वसूल किया जाएगा।
उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनों से पहले से ही ग्रीन सेस वसूल किया जा रहा है। अब इसमें निजी वाहनों को भी शामिल किया जा रहा है। इस ग्रीन सेस का इस्तेमाल प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा व शहरी परिवहन को ठीक करने के लिए किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है तो यह सैस लेगा। उत्तराखंड का पड़ोसी हिमाचल पहले से ही एंट्री टैक्स के नाम पर निजी वाहनों से सेस लेता है।
वाहनों पर लगे फास्टैग से होगी वसूली
दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की पहचान सीमाओं पर लगे एपीएनआर कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन कैमरों के जरिये दूसरे राज्य से आने वाले वाहनों के नंबरों से उनकी पहचान की जाएगी। टोल टैक्स की तर्ज पर ही इन पर लगे विभिन्न बैंकों के फास्टैग स्टीकर से ग्रीन सेस वसूल होगा। यह सेस 24 घंटे के लिए मान्य होगा। इसके लिए निजी कंपनी ने नेशनल पेमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआइ) से पेमेंट गेटवे खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली है।
एंबुलेंस व अग्निशमन विभाग को मिलेगी छूट
परिवहन विभाग ने दो पहिया वाहनों के साथ ही इलेक्ट्रिक व सीएनजी से चलने वाले वाहनों को इस सेस से छूट प्रस्तावित की है। साथ ही सरकारी वाहन, अग्निशमन वाहन व एंबुलेंस आदि से भी सेस नहीं लिया जाएगा।
वाहनों से इस दर से वसूला जाएगा सेस
परिवहन विभाग ने जो दर तय की है उसमें, तिपहिया वाहनों पर 20 रुपये, चार पहिया वाहनों पर 40 रुपये और मध्यम व भारी वाहनों पर क्रमश: 60 रुपये और 80 रुपये का ग्रीन सेस लगेगा।
‘ग्रीन सेस लागू करने के लिए सारी प्रक्रिया तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। नवंबर माह से उच्च स्तर से अनुमति लेकर इसे लागू कर दिया जाएगा। इससे पर्यटन पर असर नहीं पड़ेगा। ’
-एसके सिंह, अपर परिवहन आयुक्त

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