पांच साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश के दोषी को पांच साल की सजा
पांच साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश के दोषी को पोक्सो कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
देहरादून, जेएनएन। पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपित को पोक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे चार महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजन पोक्सो भरत सिंह नेगी ने बताया कि घटना 27 मई 2017 को कोतवाली नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में हुई। घटना के दिन एक पांच साल की बच्ची अपने घर की छत पर खेल रही थी। उसी घर में बतौर किरायेदार रह रहे मंगल सिंह पुत्र चंदन सिंह निवासी चंबा, टिहरी गढ़वाल ने बच्ची के साथ छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म की कोशिश की। इसी दौरान बच्ची की दादी अचानक छत पर पहुंच गईं।
उन्होंने मंगल सिंह को आपत्तिजनक अवस्था में देखा। दादी को देखकर आरोपित भागने का प्रयास करने लगा। इसी बीच पीड़िता की दादी ने पीड़िता की मां को बुला लिया। जिसके बाद उन्होंने आरोपित को अन्य लोगों की मदद से पकड़ लिया और नेहरू कॉलोनी पुलिस के हवाले कर दिया। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया।
शनिवार को पोक्सो कोर्ट की स्पेशल जज रमा पांडे ने आरोपित को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए। मामले में पीड़िता, उसकी दादी और मां के बयान अहम साबित हुए।
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