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    देहरादून में बिना परमिशन निर्माण पर मस्जिद की पहली मंजिल सील, एसडीएम ने दिए थे आदेश

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:56 PM (IST)

    देहरादून में बिना अनुमति के निर्माण के चलते एक मस्जिद की पहली मंजिल को सील कर दिया गया है। एसडीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। मस्जिद में अवैध निर्मा ...और पढ़ें

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    मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कंडोगल गांव थानो स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण पर की कार्रवाई. Concept Photo

    संवाद सहयोगी, डोईवाला (देहरादून) । थानो स्थित कंडोगल गांव में बिना पंजीकरण व बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे मस्जिद के प्रथम तल को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और जिला प्रशासन ने सील कर दिया। एक आवासीय भवन के प्रथम और द्वितीय तल पर बिना अनुमति मस्जिद का संचालन किया जा रहा था। कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। मस्जिद के निचले तल पर लोगों के रहने के चलते उन्हें कुछ दिनों का समय दिया गया है।

    एमडीडीए के अनुसार जांच में पाया गया कि इन्तजामिया कमेटी जामा मस्जिद द्वारा लगभग 20 बाई 40 फीट क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति और बिना अनुमति के निर्माण एवं उपयोग किया जा रहा था। प्रकरण संज्ञान में आने पर प्राधिकरण ने उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन व विकास अधिनियम के तहत पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्माण व विकास कार्य पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद सुनवाई के लिए कई तिथियां तय की गईं, लेकिन संबंधित पक्ष की ओर से न तो संतोषजनक जवाब दिया गया और न ही कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। अवर अभियंता और सहायक अभियंता की आख्या में यह भी स्पष्ट किया गया कि थानो न्याय पंचायत क्षेत्र में कोई भी मदरसा मदरसा शिक्षा परिषद में पंजीकृत या मान्यता प्राप्त नहीं है। वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में भी संबंधित मस्जिद का कोई पंजीकरण दर्ज नहीं पाया गया।

    प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के अनुसार बार-बार शिकायतें मिलने और शमन मानचित्र प्रस्तुत न किए जाने से यह स्पष्ट हुआ कि प्रकरण को जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है। उपलब्ध अभिलेखों और तकनीकी आख्या के आधार पर एमडीडीए ने अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग के आदेश पारित किए, जिस पर गुरुवार को कार्रवाई की गई।

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    अल्पसंख्यक कल्याण से आर्थिक सहायता

    डोईवाला के नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि थानो स्थित कंडोगल गांव में संचालित मस्जिद का पंजीकरण व नक्शा पास न होने के कारण एमडीडीए ने जब मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया तो कमेटी की ओर से तहसील में गुहार लगाई गई। मस्जिद कमेटी ने इस संबंध में प्रशासन को बताया कि मस्जिद निर्माण के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से उन्हें आर्थिक सहायता मिली है। इसलिए उन्हें निर्माण करने की अनुमति दी जाए। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी से पंजीकरण और नक्शे संबंधित अभिलेख मांगे, लेकिन कमेटी मस्जिद का मानचित्र, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद देहरादून में पंजीकृत एवं मान्यता का पपत्र नहीं दिखा पाई। जिस पर उपजिलाधिकारी अपर्णा ढौंडियाल ने निर्माण कार्य को अवैध मान मस्जिद के अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग के आदेश दिए थे।

    प्रथम तल पर कमरे व रसोई

    मस्जिद के प्रथम तल को सील कर दिया है। सील किए गए प्रथम तल पर निर्मित कमरे, शौचालय, रसोई घर इस कार्रवाई की जद में आए हैं। मस्जिद के निचले तल पर लोग रह रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ समय की मोहलत दी गई है। कार्रवाई के बाद मुस्लिम सेवा संगठन एवं अन्य लोगों ने एमडीडीए पहुंचकर सीलिंग रोकने की मोहलत भी मांगी, लेकिन प्राधिकरण ने मोहलत देने से इनकार कर दिया।

    प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति किए गए किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित प्रकरण में सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया, लेकिन फिर भी नियमों का पालन नहीं किया गया। शहर के सुनियोजित विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए ऐसी विधिसम्मत कार्रवाई आवश्यक है और भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा। - बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष एमडीडीए