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    Diwali 2025: देहरादून में 1000 से अधिक पटाखे की दुकानें, इन बाजारों को रखा गया दूर

    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:35 AM (IST)

    दीपावली के लिए देहरादून में प्रशासन ने 1000 से अधिक पटाखों की दुकानों को लाइसेंस जारी किए हैं। लाइसेंस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया था। घने और संकरे बाजारों में लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं। सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है, उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ बाजारों में पटाखों की दुकानें लगाने पर रोक लगाई गई है।

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    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली के लिए आतिशबाजी की दुकानें पूरी तरह सज चुकी हैं। प्रशासन की ओर से इस बार दून शहर और आसपास के क्षेत्रों में समुचित लाइसेंस जारी करने के प्रयास किए गए हैं, ताकि पटाखों के लिए नागरिकों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े। देहरादून शहर में पटाखों की दुकानों के एक हजार से अधिक लाइसेंस जारी किए हैं।

    दून शहरी क्षेत्र में जिला प्रशासन ने सिटी मजिस्ट्रेट और उपजिलाधिकारी सदर के अंतर्गत लाइसेंस जारी किए हैं। हालांकि, इस बार लाइसेंस फीस को 700 रुपए से बढ़ाकर 850 रुपये किया गया था। जिलाधिकारी सविन बंसल के अनुसार पटाखों की दुकानों के लाइसेंस के लिए व्यापारियों को परेशानी से बचाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया।

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    पटाखा बिक्री के लाइसेंस के साथ प्रशासन ने दिशा निर्देश भी किए जारी

     

    संबंधित क्षेत्र के व्यापारियों ने अपने क्षेत्र के उपजिलाधिकारी कार्यालय/सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन किया व मानक पूरे पाए जाने पर झटपट लाइसेंस जारी किए गए। सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह के अनुसार घने बाजार क्षेत्रों में लाइसेंस जारी करने से परहेज किया गया है। लाइसेंस जारी करते समय पटाखा विक्रेताओं को सभी मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

    प्रतिबंधित किए गए मुख्य बाजार के अलावा संकरे मार्ग वाले बाजार में भी लाइसेंस जारी नहीं किए गए। लाइसेंस जारी करते समय यह देखा गया कि संबंधित स्थलों पर अग्निशमन वाहन व पानी का टैंकर आसानी से पहुंच सकता है या नहीं। प्रतिबंधित स्थलों या बिना लाइसेंस के पटाखों की दुकान लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा व सामग्री जब्त की जाएगी।


    12 बाजार में लाइसेंस जारी करने से परहेज


    विशेषकर शहर के 12 बाजार पटाखों की दुकान लगाने के लिए प्रतिबंधित किए गए हैं। ये बाजार न सिर्फ अधिक भीड़भाड़ वाले हैं, बल्कि यहां व्यापारिक प्रतिष्ठान एक दूसरे से बेहद सटे हुए हैं। यहां के अधिकतर मार्ग संकरे होने के चलते किसी भी आपात स्थिति में यहां अग्निशमन वाहनों को पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।




    इन बाजार में लाइसेंस जारी करने से किया परहेज

     

    1. पलटन बाजार (कोतवाली से घंटाघर के बीच)
    2. धामावाला बाजार (कोतवाली से आढ़त बाजार चौक)
    3. मोतीबाजार (पलटन बाजार से पुरानी सब्जी मंडी-हनुमान चौक तक)
    4. हनुमान चौक
    5. झंडा मोहल्ला
    6. रामलीला बाजार
    7. बैंड बाजार
    8. आनंद चौक से लक्षमण चौक तक
    9. डिस्पेंसरी रोड का अधिकांश भाग
    10. चकराता रोड पर घंटाघर से हनुमान मंदिर तक
    11. सर्वे चौक से डीएवी कालेज जाने वाली रोड
    12. करनपुर मुख्य बाजार


    यह भी दिए दिशा-निर्देश



    • पटाखों की दुकान पर अग्निशमन के उपकरण रखे जाएं
    • बिजली की तारों के बीच दुकान न लगाएं
    • पटाखों के साथ अन्य वस्तुओं की बिक्री न कि जाए
    • पटाखों की दुकानों के आसपास ज्वलनशील पदार्थ न हों