जैसलमेर हादसे के बाद उत्तराखंड में यात्री वाहनों का फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य, 15 दिन का मिला टाइम
जैसलमेर में बस दुर्घटना के बाद उत्तराखंड परिवहन विभाग सतर्क हो गया है। सभी टैक्सियों, मैक्सी कैब और स्कूली वाहनों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन निगम, बस ऑपरेटरों और वाहन एसोसिएशनों को 15 दिनों में एआरएआई से मान्यता प्राप्त एजेंसी से ऑडिट कराकर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। रिपोर्ट न होने पर फिटनेस जारी नहीं होगी। वाहनों में अग्निशमन यंत्र अनिवार्य है और चालकों को इसका प्रशिक्षण देना होगा।

जैसलमेर राजस्थान में स्लीपर बस में हुए अग्नीकांड की घटना के बाद परिवहन विभाग का आदेश। फाइल
जागरण संवाददाता, देहरादून। राजस्थान के जैसलमेर में एसी स्लीपर बस में आग लगने से 21 यात्रियों की मौत के बाद उत्तराखंड परिवहन विभाग ने भी सभी बसों व यात्री वाहनों का फायर सेफ्टी आडिट कराने का आदेश दिया है।
उत्तराखंड परिवहन निगम, समस्त स्टेज कैरिज बस आपरेटर, टैक्सी-मैक्सी कैब एसोसिएशन, स्कूली वाहन एसोसिएशन को पत्र भेजकर आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया (एआरएआई) से मान्यता प्राप्त एजेंसी से फायर सेफ्टी आडिट करा 15 दिन में रिपोर्ट परिवहन विभाग को उपलब्ध कराने को कहा है। फायर सेफ्टी रिपोर्ट न होने पर संबंधित वाहन की फिटनेस जारी नहीं की जाएगी।
परिवहन सचिव बृजेश संत के निर्देश पर संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) देहरादून संदीप सैनी की ओर से बस आपरेटरों व अन्य यात्री वाहन संचालकों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वाहनों में अग्नीशमन यंत्र वैध एवं क्रियाशील होना अनिवार्य है। चालक, परिचालक व सहायक को अग्नीशमन यंत्र चलाने का प्रशिक्षण दिलाने के आदेश भी दिए गए हैं।
परिवहन निगम की बसों की वायरिंग की जांच व फायर सेफ्टी आडिट के लिए निगम के महाप्रबंधक संचालन को पत्र भेजा गया है। इसके अलावा दून आइएसबीटी के पास से संचालित समस्त निजी बसों के आडिट के लिए मैसर्स देवभूमि एआइटीपी होल्डर ट्रांसपोटर्स एंड एजेंट वेलफेयर सोसाइटी को पत्र भेज अपने अधीन संचालित सभी बसों की रिपोर्ट 15 दिन में उपलब्ध कराने को कहा गया है।
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