पत्नी की मौत के बाद बेटी से करता रहा दुष्कर्म, बच्चा पैदा करने की करता था बात; मिली 20 साल की कैद
देहरादून की एक अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़िता की मां की मौत हो चुकी है और पिता पिछले तीन साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। वह उसे बच्चा पैदा करने के लिए कहता था और धमकी भी देता था। अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 वर्ष कारावास। प्रतीकात्मक
जागरण संवाददाता, देहरादून। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने बेटी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड न देने के एवज में दोषी को एक माह का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित को प्रतिकर के रूप में पांच लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से दिलाने के आदेश जारी किए हैं।
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजन अल्पना थापा के अनुसार 09 जून 2024 को एक महिला ने पटेलनगर कोतवाली में तहरीर दी कि उनकी भतीजी की उम्र 13 वर्ष है। भतीजी की मां का निधन कई साल पहले हो चुका है। वह अपने पिता के साथ रहती है।
06 जून 2024 को उनकी भतीजी ने रोते - रोते बताया कि उसका पिता पिछले तीन साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। आरोपित अपनी बेटी से कहता है कि वह उसके साथ एक बच्चा पैदा करेगा। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी देता है। इस मामले में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने 09 जून 2024 को मुकदमा दर्ज कर 11 जून को उसे गिरफ्तार कर लिया।
मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयानों में पीड़िता ने बताया कि वह दो भाई बहन हैं। उसकी मां का 10 साल पहले निधन हो चुका है। वह पिता के साथ लखीमपुर खीरी में जबकि उसका भाई बुआ के घर पर रहता है। कक्षा तीसरी के बाद उसे स्कूल नहीं भेजा। पिता शराबी है और एक दिन नशे में उसके कपड़े फाड़कर दुष्कर्म किया। धमकी दी कि यदि घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा।
दो साल पहले ही दोषी अपनी बेटी के साथ देहरादून आ गया और पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने लगा। अदालत में पैरोकार जतिंद्र कुमार की अहम भूमिका रही। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। वहीं, ट्रायल के दौरान दोषी ने खुद को झूठा फंसाने का आरोप लगाया।

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