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कोरियर से भेजा गया टीवी टूटने पर डीटीडीसी ने भरपाई से किया था इनकार, आठ साल चला केस, अब ब्याज सहित देना होगा हर्जाना

Published: Wed, 30 Sep 2026 07:38 PM (IST)

कोच्चि से देहरादून भेजे गए क्षतिग्रस्त टीवी के मामले में डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड को जिला उपभोक्ता आयोग ने हर्जाना देने का आदेश दिया है।

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जागरण संवाददाता, देहरादून। कोच्चि से देहरादून भेजा गया टीवी क्षतिग्रस्त होने पर डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड ने नुकसान की भरपाई से इनकार कर दिया। कंपनी ने खराब पैकिंग का हवाला देकर दावा खारिज किया। इसके बाद मामला जिला उपभोक्ता आयोग में पहुंचा था।

दरअसल, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इस मामले में कंपनी की दलील खारिज कर टीवी की मरम्मत में खर्च हुए 66,290 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है।

यह मामला एटीएस हेवनली फुटहिल्स, सहस्त्रधारा रोड निवासी सब लेफ्टिनेंट अभिनव सहरावत द्वारा उनके पिता कर्नल एसके सहरावत के माध्यम से दायर किया गया था। शिकायत के अनुसार, अक्टूबर 2018 के अंतिम सप्ताह में टीवी देहरादून पहुंचा।

डिलीवरी कर्मचारी ने पैकेट खोलने से मना कर दिया। अगले दिन पैकेट खोलने पर टीवी का पैनल टूटा मिला। इसकी सूचना डीटीडीसी के स्थानीय प्रतिनिधि को दी गई।

शिकायतकर्ता के अनुसार, स्थानीय स्तर पर शुरुआत में दावा स्वीकार किए जाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन बाद में कंपनी के मुख्यालय ने इसे खारिज कर दिया।

टीवी की मरम्मत हरिद्वार की उज्ज्वल टेलीकाम से कराई गई, जिसमें 12 मार्च 2020 को 30 हजार और 20 मार्च को 36,290 रुपये का भुगतान किया गया।

कुल मिलाकर मरम्मत पर 66,290 रुपये खर्च हुए। मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी ने पैकिंग में कमी और 100 रुपये तक देयता सीमित होने का हवाला दिया।

आयोग ने इन आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया। आयोग के अध्यक्ष पुष्पेंद्र खरे और सदस्य अलका ने डीटीडीसी के बेंगलुरु, कोच्चि और देहरादून कार्यालयों को 66,290 रुपये देने के निर्देश दिए हैं।

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इस राशि पर वाद दायर करने की तिथि से भुगतान तक छह प्रतिशत ब्याज देना होगा। इसके अलावा सेवा में कमी के लिए 10 हजार और वाद व्यय के पांच हजार रुपये भी देने होंगे। आदेश का पालन 45 दिन के भीतर करना होगा।

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