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    देहरादून के सेलाकुई में दहेज उत्पीड़न का मामला, पति समेत सात ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज

    Updated: Sat, 16 Aug 2025 04:18 PM (IST)

    सेलाकुई में महिला आयोग के निर्देश पर एक विवाहिता ने पति समेत सात ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उससे दहेज की मांग की गई प्रताड़ित किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों में से पांच राजस्थान के और दो सेलाकुई के निवासी हैं।

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    पांच आरोपित राजस्थान के निवासी, दो सेलाकुई के। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, विकासनगर। महिला आयोग अध्यक्ष के निर्देश पर सेलाकुई में पति समेत सात ससुरालियों के खिलाफ दहेज के लिए उत्पीड़न करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पांच आरोपित राजस्थान के निवासी व दो सेलाकुई के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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    देहरादून के पंचायत भवन रोड निवासी एक विवाहिता ने महिला आयोग को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि प्रमोद कुमार, गीता देवी, मनोज, विनोद निवासीगण ग्राम कारी तहसील नवलगढ, जिला झुंझनू राजस्थान, सम्पत देवी, झंडू, निवासीगण प्रगति विहार खेडा सेलाकुई, सुमन देवी निवासी ग्राम सही कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझनू राजस्थान ने दहेज के लिए उत्पीड़न किया।

    बताया कि 13 दिसंबर 19 में उसकी शादी प्रमोद कुमार के साथ प्रगति विहार सेलाकुई में हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार हुई हुयी थी। शादी के वह व उसका पति प्रगति विहार सेलाकुई में एक साल तक साथ रहे। उसके बाद पति उसे अपने पैतृक गांव कारी तहसील नवलगढ जिला झुंझनू राजस्थान लेकर गया। जहां सास गीता देवी, जेठ मनोज व देवर विनोद आदि उसे ताना देने लगे।

    दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जाने लगा। खाने पीने व कपड़ों की मांग भी पूरी नहीं करते थे। खेती व जानवरों की देखभाल में उसे लगा दिया। रोजाना गाली गलौच, मारपीट व उत्पीड़न शुरू कर दिया। जिस पर वह ससुरालियों के चगुंल से छूट कर अपनी जान बचाकर वर्ष 2021 में देहरादून में अपने मायके आ गयी। उसके सारे जेवर, अन्य सभी सामान व कपडे ससुरालियों के पास हैं। उसे धमकी दी गयी कि अगर दुबारा राजस्थान आयी तो वह उसे जान से खत्म कर देगें।

    उसने 14 मई 22 को सेलाकुई थाने में तहरीर दी, लेकिन आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वर्ष 2022 में परिवार न्यायाधीश परिवार न्यायालय विकासनगर में अपने पति के विरूद्ध प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय ने तलब फरमाया तो पति ने उसे बहला फुसलाकर समझौता कर लिया। उसके बाद वह सेलाकुई में कमरा लेकर चार माह तक पति के साथ रही। फिर पति उसे समझा बुझाकर अपने पैतृक गांव राजस्थान ले गया। शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण अस्वस्थ रहने लगी।

    डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन ससुराली फिर से ताने देकर परेशान करने लगे। जानवरों का गोबर उठवाना, खेत से घास कटवाना व घर का सारा काम करवाने लगे। कमजोरी के कारण उसको ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ। जब ससुरालियों ने ख्याल नहीं रखा तो वह दस दिन बाद छह अगस्त 23 को बच्चे को लेकर मायके आ गयी। ससुरालियों ने धमकी दी कि दो लाख रुपये लेकर ही वापस आना। थाना सेलाकुई के थानाध्यक्ष पीडी भटट के अनुसार ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है।