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    डग्गामारी रोकने को डीएम-एसएसपी को पत्र, टास्क फोर्स बनाकर कार्रवाई की मांग

    By Raksha PanthriEdited By:
    Updated: Sun, 28 Feb 2021 12:45 PM (IST)

    डग्गामार वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मंडलीय प्रबंधक संजय गुप्ता ने डीएम और एसएसपी को पत्र भेजा है। पत्र में 2003 में जारी शासनादेश का हवाला देकर डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को टास्क फोर्स बनाकर कार्रवाई की मांग की गई है।

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    डग्गामारी रोकने को डीएम-एसएसपी को पत्र, टास्क फोर्स बनाकर कार्रवाई की मांग।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। रोडवेज के बस अड्डों के पास से संचालित हो रहे डग्गामार वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मंडलीय प्रबंधक संजय गुप्ता ने डीएम और एसएसपी को पत्र भेजा है। पत्र में 2003 में जारी शासनादेश का हवाला देकर डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को टास्क फोर्स बनाकर कार्रवाई की मांग की गई है। 

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    शनिवार को भेजे गए पत्र में रोडवेज के मंडलीय प्रबंधक ने बताया कि आइएसबीटी से रुड़की व सहारनपुर, रिस्पना पुल हरिद्वार रोड से ऋषिकेश, कोटद्वार व हरिद्वार समेत श्रीनगर, पौड़ी आदि के लिए टैक्सी-मैक्सी वाहनों का अवैध रूप से संचालन हो रहा। राजपुर से धर्मशाला, चंडीगढ़ व शिमला के लिए अवैध बसों का संचालन हो रहा और देहरादून मसूरी बस अड्डे से नौगांव, टिहरी समेत उत्तरकाशी व बड़कोट आदि के लिए टैक्सी-मैक्सी वाहन संचालित हो रहे। 

    यही नहीं आइएसबीटी के पास हरिद्वार बाइपास से रात को लखनऊ, दिल्ली, बरेली, जयपुर समेत कानपुर, मुरादाबाद, लखीमपुर आदि के लिए अवैध स्लीपर व एसी कोच बसों का संचालन किया जा रहा। पत्र में बताया गया कि तीन जनवरी-2003 को सरकार ने ठेका वाहनों के अवैध संचालन को रोकने के लिए शासनादेश जारी किया था। इसके बाद इसी शासनादेश में चार सितंबर 2017 को तत्कालीन मुख्य सचिव एस. रामास्वामी ने आइएसबीटी व रोडवेज के बस अड्डों के बाहर से अवैध संचालन रोकने के लिए डीएम-एसएसपी को पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग की टॉस्क फोर्स बनाने का आदेश दिया था। पत्र में बताया गया है कि उक्त अवैध संचालन से रोडवेज को रोजाना लाखों रुपये का नुकसान झेलना पड़ रहा है। 

    तीन जनवरी-2003 का शासनादेश

    -कोई भी ठेका वाहन किसी भी शहर में नियमित बस स्टैंड व मुख्य मार्ग के पास खड़े नहीं किए जाएंगे। 

    -ठेका वाहन में मार्ग पर प्रारंभिक बिंदू से अंतिम बिंदू के बीच यात्री को बैठाया नहीं जाएगा। 

    -सार्वजनिक बस स्टैंड के पास से ठेका वाहन यात्री नहीं बैठा सकते। 

    -नियम विरुद्ध बनाए गए ठेका वाहनों के अड्डों को डीएम-एसएसपी हटाएंगे।

    -टैक्सी-मैक्सी में परमिट की शर्तों के तहत प्रति यात्री 25 किलो सामान ले जा सकता है। 

    -जिला प्रशासन टॉस्क फोर्स के माध्यम से डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई करेंगे।

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