देहरादून में डेयरी, मीट शॉप या पालतू कुत्ते ने फैलाई गंदगी तो देना होगा तीन गुणा जुर्माना, नगर निगम करेगा कार्रवाई
देहरादून में डेयरी, मीट शॉप और पालतू जानवरों से गंदगी फैलाने पर नगर निगम सख्त हो गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर अब तीन गुना जुर्माना लगेगा। डेयरियों पर 10 गुना तक जुर्माना बढ़ाया गया है, और पालतू कुत्तों के पंजीकरण शुल्क में भी वृद्धि की गई है। मीट की दुकानों में गंदगी मिलने पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

- शासन की मंजूरी के बाद पशुओं को लेकर नई नीति पर होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता, देहरादून। राजधानी दून में डेयरियों और मीट शाप्स के के गंदगी फैलाने पर अब नगर निगम सख्त रुख अपनाने जा रहा है। बोर्ड बैठक में पास प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल गई है और अब सप्ताहभर में इसे लागू कर दिया जाएगा। अब गंदगी फैलाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर तीन गुना जुर्माना लगाया जाएगा। खासकर पालतू कुत्तों को लेकर नगर निगम सख्ती करने के संकेत दे रहा है।
नई व्यवस्था के तहत अब डेयरी, मीट की दुकानों और पालतु पशु मालिकों को नियमों का उल्लंघन करने पर पहले से तीन गुना अधिक जुर्माना देना पड़ेगा। नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. वरुण अग्रवाल के अनुसार, नई दरें नगर आयुक्त के अनुमोदन के बाद लागू कर दी जाएंगी।
ये सभी प्रस्ताव पहले नगर निगम की बोर्ड बैठक में मेयर सौरभ थपलियाल की अध्यक्षता में पास हो चुके हैं। शहर में फैली गंदगी का सबसे बड़ा स्रोत मानी जा रही डेयरियों पर अब नगर निगम 10 गुना तक जुर्माना लगाने जा रहा है। पिछले सर्वे में पुराने 60 वार्डों में ही 350 डेयरियां चिह्नित हुई थीं, जबकि निगम में शामिल हुए नए गांवों में अब तक सर्वे होना बाकी है।
निगम अधिकारियों का मानना है कि वहां भी बड़ी संख्या में अवैध डेयरियां संचालित हो रही हैं। पालतु कुत्तों के पंजीकरण शुल्क को भी 200 से बढ़ाकर 1000 किया जा रहा है। डाग ब्रीडर को अब अलग से 2000 सालाना शुल्क देना होगा, जबकि पेट शाप पंजीकरण शुल्क भी 1500 से 2000 के बीच तय किया गया है।
यह रहेगा नया जुर्माना
- डेयरी में सफाई न होने, गोबर या कीचड़ पाए जाने पर, 5000 जुर्माना
- नालियों में गोबर बहाने पर, 10,000 जुर्माना
- बिना पंजीकरण के पशु रखने पर, 2000 प्रति पशु शुल्क
- पशुओं को सड़क पर छोड़ने पर, 3000 जुर्माना
- कांजी हाउस में रखने पर, 1500 प्रति पशु प्रतिदिन शुल्क
मीट शाप की गंदगी पर भी अब भारी जुर्माना
दून में लगभग 100 से 150 मीट की दुकानें दर्ज हैं, लेकिन इनकी असल संख्या पांच सौ से अधिक बताई जा रही है। इन दुकानों में सफाई की स्थिति पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगम के अनुसार, मांस की दुकानों में अक्सर खुले में वध और अपशिष्ट फेंकने की शिकायतें मिलती रही हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। नई दरें इस पर रोक लगाने में मदद करेंगी।
मीटर की दुकानों पर यह लगेगा जुर्माना
- दुकान में गंदगी मिलने पर, 2000 जुर्माना (पहले 500)
- शीशा या जाली न होने पर, 3000 जुर्माना
- एनओसी न होने पर, 5000 जुर्माना
कुत्ता स्वामियों पर भी सख्ती, खुले में शौच कराने पर जुर्माना
- पंजीकरण या टीकाकरण न कराने पर, 5000 जुर्माना
- खुले में शौच कराने पर, 3000 जुर्माना
- पट्टा या चैन न होने पर, 2000 जुर्माना
- सड़क पर आवारा कुत्ते को नियमविरुद्ध भोजन कराने पर, 5000 जुर्माना

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