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    उत्तराखंड में शहीद आश्रितों को अब मिलेंगे 50 लाख, एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी; CM धामी का बड़ा एलान

    उत्तराखंड सरकार ने शहीदों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस पर यह घोषणा की थी। यह निर्णय 26 जुलाई 2024 से लागू होगा। सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।

    By Vikas gusain Edited By: Sakshi Gupta Updated: Tue, 03 Jun 2025 02:42 PM (IST)
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    बलिदानियों के आश्रितों को मिलेगी 50 लाख की अनुग्रह राशि।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश सरकार ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि की सीमा बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में अब बलिदानियों के आश्रितों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

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    पहले यह राशि 10 लाख रुपये थी। मुख्यमंत्री धामी ने गत वर्ष कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बलिदानियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने की घोषणा की थी। इस क्रम में शासन ने अब शासनादेश जारी कर दिया है। यह शासनादेश 26 जुलाई 2024 से अनुमन्य होगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही वीर भूमि भी है। हमारे वीर जवानों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सैनिकों के हित में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। उन्होंने कहा कि सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त व वार्षिक राशि में भी वृद्धि की गई है।

    बलिदानियों के परिवार में से एक सदस्य को राज्य की सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय शहीदों के प्रति राज्य के सरकार की गहरी संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाता है।