देहरादून में दीपावली पर सिर्फ इन जगहों पर ही लगेगा पटाखा बाजार, अन्य जगहों पर बिक्री के लिए शर्तों का करना होगा पालन
देहरादून में दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन ने तीन स्थान निर्धारित किए हैं, जिनके अलावा अन्य ...और पढ़ें


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जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली पर पटाखों की दुकानें इस बार मनमाने ढंग से नहीं सज सकेंगी। जिला प्रशासन ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र में पटाखा बिक्री के लिए तीन सार्वजनिक स्थल चिह्नित किए हैं। इनमें रेंजर्स ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कालेज के निकट 26 पार्क रोड और गांधी रोड स्थित पुराना रोडवेज बस अड्डा शामिल हैं।
निर्धारित स्थलों के अलावा अन्य जगहों पर बिक्री के लिए प्रशासन की अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान ने कहा कि बिना लाइसेंस या नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
शनिवार को कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में पटाखा व्यापारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में बिक्री, भंडारण, अग्नि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए।
प्रशासन का जोर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अनियंत्रित बिक्री रोकने और त्योहार के दौरान आग की घटनाओं की आशंका कम करने पर है। बैठक में अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी रविंद्र ज्वांठा, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
स्कूल-अस्पताल और घने बाजार प्रतिबंधित क्षेत्र
स्कूल, अस्पताल, न्यायालय, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त उपयुक्त स्थानों पर नगर मजिस्ट्रेट, संबंधित उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी की प्रक्रिया के तहत अनुमति दी जा सकेगी।
दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए आवेदन 19 से 30 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। लाइसेंस की वैधता तीन से नौ नवंबर तक रहेगी। शुल्क 850 रुपये निर्धारित किया गया है।
सीसीटीवी से निगरानी, अग्निशमन के इंतजाम जरूरी
पटाखा बिक्री स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना और उनकी लाइव फीड नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रमुख स्थलों पर महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।
घनी बस्तियों में पुलिस और अग्निशमन विभाग की विशेष गश्त रहेगी। लाइसेंसधारकों को अग्निशमन यंत्र और आवश्यक सुरक्षा उपकरण रखने होंगे। विद्युत संयोजन, सुरक्षित वायरिंग और दुकानों के आसपास ज्वलनशील सामग्री की स्थिति की जांच भी की जाएगी।
सार्वजनिक मार्गों पर ठेली, टेबल या अन्य सामग्री रखकर अतिक्रमण करने पर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने अवैध बिक्री और भंडारण पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
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