मेडिकल टेक्नीशियन के आश्रितों को 26.81 लाख रुपये अदा करेगी बीमा कंपनी, चार साल पहले हुई थी मौत
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने ईएमटी अंकुश कुमार की मृत्यु पर उनके परिवार को 2681268.8 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। 27 अप्रैल 2020 को ड्यूटी के दौरान एक वाहन ने अंकुश को टक्कर मार दी थी। अदालत ने यूनाइटेड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी को यह मुआवजा देने का निर्देश दिया है जिसमें पत्नी को 2181268.8 रुपये और पुत्र को 5 लाख रुपये मिलेंगे।

जागरण संवाददाता, विकासनगर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अपर जिला जज नंदन सिंह ने आपातकालीन सेवा 108 के ईएमटी (इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन) अंकुश कुमार की मृत्यु के मामले में उनके आश्रितों को बीमा कंपनी द्वारा 26,81,268.8 रुपये की धनराशि बतौर प्रतिकर देने का आदेश दिया है।
याचिका में अंकुश की पत्नी रुचि और पुत्र अभिकुमार ने बताया कि अंकुश 27 अप्रैल 2020 को ड्यूटी के दौरान मरीज को देहरादून स्थित अस्पताल छोड़कर लौटते समय एक वाहन द्वारा टक्कर मारे जाने से अंकुश की मृत्यु हो गई। हादसे के शिकार अंकुश परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनकी मृत्यु से परिवार को आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक क्षति हुई।
दुर्घटना की सूचना थाना सहसपुर में दी गई थी। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि दुर्घटना के समय वाहन का चालक रणवीर सिंह था, जिसने याचिकाकर्ताओं के बयान का समर्थन किया।
27 अप्रैल को वाहन में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिससे वह अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अपर जिला जज ने यूनाइटेड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी को आदेश दिया है कि अंकुश की पत्नी को 21,81,268.8 रुपये और पुत्र को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।
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